"लोकसभा चुनावों में उन्हें हराने के लिए राजनीतिक साजिश के कारण एफआईआर दर्ज की गई": यूपी कोर्ट ने बलात्कार मामले में सांसद अतुल राय को बरी करते हुए कहा

Update: 2022-08-09 11:34 GMT

उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने हाल ही में बसपा सांसद अतुल राय को 24 वर्षीय महिला की ओर से दायर कथित बलात्कार के मामले में बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राय के खिलाफ एफआईआर 2019 लोकसभा चुनावों में उन्हें हराने के लिए एक राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज कराई गई थी।

24 वर्षीय महिला/पीड़ित, जिसने 2019 में राय पर बलात्कार का आरोप लगाया था, और उसके पुरुष मित्र ने 16 अगस्त, 2021 को सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद को आग लगा ली थी। 24 अगस्त को दोनों ने दम तोड़ दिया।

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अध्यक्षता में वाराणसी में एक विशेष अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष विश्वसनीय सबूतों के आधार पर सभी उचित संदेहों को व्यापक रूप से दूर करने में विफल रहा है जो न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करता है।

कोर्ट ने कहा,

"विचाराधीन मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए... न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पीड़िता द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य/आरोप न तो अदालत के विश्वास को प्रेरित करने के लिए विश्वसनीय हैं और न ही यह बेदाग और उत्कृष्ट गुणवत्ता का है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष आरोपी अतुल राय के खिलाफ धारा 420,376,504,506, और 67A सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत आरोपित अपराध को संतोषजनक सबूत के साथ उचित संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है।"

अदालत ने माना कि यह उचित है आरोपी अतुल राय को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया जाए।

एक मई, 2019 को वाराणसी के लंका पुलिस स्टेशन में पीड़िता की ओर से दायर एक शिकायत के आधार पर राय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राय लगभग एक साल से उसका कथित रूप से यौन उत्पीड़न कर रहा था।

कथित तौर पर, पहली घटना वर्ष 2018 में हुई थी जब पीड़ित अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए वाराणसी में राय के फ्लैट पर गई थी। उसने आरोप लगाया कि राय ने उसके साथ बलात्कार किया और उसने यौन उत्पीड़न की रिकॉर्डिंग भी की और धमकी दी कि अगर वह पुलिस के पास जाती है तो इसे सोशल मीडिया पर प्रसारित कर देगा।

बाद में पीड़िता और उसके दोस्त ने 16 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद को आग लगा ली और 24 अगस्त को दोनों ने दम तोड़ दिया।

वे परिस्थितियां जिनके कारण न्यायालय को यह विश्वास हो गया कि पीड़ित/अभियोजन में खामियां हैं-

- पीड़िता नहीं बता पाई कि वह राय के फ्लैट पर कब पहुंची थी। वह समय भी नहीं बता सकी कि वह उसके फ्लैट पर कब गई और वह कथित रूप से अतुल राय द्वारा किए गए बलात्कार का वीडियो भी पेश करने में विफल रही।

- पीड़िता के चिकित्सकीय परीक्षण में उसके गुप्तांगों पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। हाइमन फटा हुआ पाया गया। कोई जीवित या मृत शुक्राणु नहीं मिला।

- जबकि उसने आरोप लगाया कि घटना 7 मार्च 2018 को हुई और उसके बाद हर 15 दिनों के बाद उसके साथ बलात्कार किया गया, हालांकि वह घटना की जगह नहीं बता सकी। वह न तो रेप के दौरान पहने गए कपड़े पेश कर सकी थी और न ही मेडिकल जांच के लिए खुद को पेश कर सकी थी।

- उसने आरोप लगाया कि घटना के फ्लैट/जगह में सीसीटीवी मौजूद थे, हालांकि जांच के दौरान न तो कैमरा मिला और न ही सीसीटीवी।

- 420 दिन की देरी से एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

- पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर कैम स्कैनर लिखा गया था और वह इसका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकी।

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