प्रथागत तलाक की वैधता के संबंध में सिविल कोर्ट से घोषणा नहीं हो तो अनुच्छेद 29 (2) हिंदू विवाह अधिनियम का अपवाद आकर्षित नहीं होगा: कलकत्ता उच्च न्यायालय

Update: 2021-02-26 09:49 GMT

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना कि केवल एक प्रथागत तलाक प्राप्त करना हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 29 (2) के तहत परिकल्पित अपवाद को आकर्षित नहीं करेगा।

जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने यह स्पष्ट किया है कि इस तरह के तलाक की वैधता को घोषणा के विलेख द्वारा स्थापित किया जाए।

"1955 के अधिनियम की धारा 29 (2) के लिए, इसे पक्ष द्वारा एक प्रथा पर भरोसा करते हुए स्थापित करना होगा कि एक हिंदू विवाह के विघटन को प्राप्त करने के लिए पक्ष के अधिकार को प्रथा द्वारा मान्यता दी गई थी।"

गौरतलब है कि सुब्रमण‌ि और अन्य बनाम वीएम चंद्रलेखा, 2005 (9) एससीसी 407 में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति की व्याख्या की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था, "एक समुदाय में तलाक के प्रथागत अधिकार के प्रचलन के लाभ का दावा करने की आवश्यकता को विशेष रूप से इस तरह की प्रथा को स्वीकार करने वाले व्यक्ति द्वारा निवेदन और स्थापित किया जाना चाहिए ... "

पृष्ठभूमि

एकल पीठ, पश्चिम बंगाल सरकार के सहायक सचिव के एक आदेश, जिससे स्वंतत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के तहत याचिकाकर्ता को पेंशन देने से वंच‌ित कर दिया गया था, के खिलाफ दायर रिट याचिका की सुनवाई कर रही थी।

याचिकाकर्ता ने मृतक स्वतंत्रता सेनानी की कानूनी पत्नी होने का दावा किया और उक्त योजना के तहत पेंशन की मांग की। उसने तलाक की घोषणा के एक विलेख पर भी भरोसा किया था, जिसे मृतक की पहली पत्नी (प्रतिवादी नंबर 11) और उसके पति (मृतक) द्वारा कथित रूप से निष्पादित किया गया था।

सरकारी प्राधिकरण द्वारा इस अनुरोध को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि तलाक के इस तरह के विलेख को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार नहीं किया जाता है, जब तक कि एक सक्षम न्यायालय से प्राप्त तलाक की डिक्री नहीं हो।

याचिकाकर्ता के तर्क

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 29 (2) उसके मामले में आकर्षित होगी।

इस प्रावधान के तहत 1955 अधिनियम में निहित कुछ भी हिंदू विवाह के विघटन को प्राप्त करने के लिए किसी विशेष कानून द्वारा मान्यता प्राप्त या किसी विशेष अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को प्रभावित करने के लिए नहीं माना जाएगा, चाहे वह अधिनियम के प्रारंभ होने के पहले हो या बाद में।

या‌चिकाकर्ता ने इस प्रस्ताव के लिए कई निर्णयों पर भरोसा किया कि पति-पत्नी के बीच तलाक विलेख नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित और निष्पादित की गई है, यदि उसे पक्षों के रीति-रिवाजों द्वारा अनुमोदित किया गया है, इसने विवाह को भंग कर दिया है।

प्रतिवादी के तर्क

प्रतिवादी संख्या 11 ने याचिकाकर्ताओं के दावे का इस आधार पर विरोध किया कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित घोषणा के विलेख द्वारा तलाक की वैधता स्थापित नहीं की गई थी।

परिणाम

प्रतिवादी की, दलीलों से सहमत होते हुए एकल पीठ ने कहा, "किसी भी सबूत की अनुपस्थिति में, अकेले निर्णायक होने दें, कि प्रतिवादी संख्या 11 और उसके मृत पति के बीच निष्पादित तलाक की डिक्री, को किसी भी मान्य रिवाज द्वारा समर्थन दिया गया था, 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 29 (2) में परिकल्पित अपवाद आकर्षित नहीं होगा। "

कोर्ट ने जोड़ा, "इस तरह की घोषणा के लिए याचिकाकर्ता को सक्षम सिविल कोर्ट के पास जाने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 29 (2) के लाभ को आकर्षित करने के लिए, कानून रूप से प्रभावी प्रथा के अस्तित्व को साबित करने का बोझ और प्रारंभिक दायित्व याचिकाकर्ता पर है कि वह - मौखिक या दस्तावेजी - सबूतों से इसे साबित करे।"

न्यायालय ने आगे उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत सभी निर्णयों में, एक वैध डिक्री... को सक्षम सिविल अदालतों द्वारा पारित किया गया था। वर्तमान मामले में, हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई डिक्री प्राप्त नहीं की गई थी।

ऐसी स्थिति में, न्यायालय ने कहा कि, कानून की नजर में वैध होने के लिए विवाह के विघटन के लिए, पति-पत्नी को अधिनियम की धारा 13 पर वापस लौटना होगा, जिसके तहत केवल तलाक की डिक्री से विवाह को विच्छेद होता है।

पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 11 के बीच समान रूप से पेंशन के विभाजन की इच्छा व्यक्त किया। हालांकि, उसने इस संबंध में किसी भी कानून की अनुपस्थिति में ऐसा करने से परहेज किया।

केस टाइटिल: कृष्णा वेणी बनाम भारत संघ और अन्य।

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