अगले आदेश तक आवासीय भवनों पर टावर लगाने की अनुमति न दें, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया
'आवासीय भवन पर टावर लगाने' के 'महत्वपूर्ण सवाल' पर विचार-विमर्श करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार (03 मार्च) को पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वे अगले आदेश तक आवासीय भवनों पर टावरों को लगाने की अनुमति न दें।(अंतरिम उपाय)
जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस करमजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश इस तथ्य के मद्देनजर पारित किया है कि बेतरतीब ढंग से टावरों लगाने से लोगों के जीवन और संपत्ति को खतरा हो सकता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा।
इसके अलावा, खंडपीठ ने पंजाब राज्य सरकार को एक नोटिस भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वे स्पष्ट करें कि क्या पंजाब भर में एक समान नीति अपनाई जा रही है या किसी विशेष स्थान के लिए स्टैंड-अलोन निर्देश दिए गए हैं (एसएएस नगर) ।
एक और सवाल जो न्यायालय के सामने आया, वह यह है कि क्या कभी-कभी हवा के वेग के कारण, टॉवर के अपने स्थान से खिसकने और लोगों के जीवन को खतरा हो सकता है?
प्रारंभिक अवलोकन के रूप में, कोर्ट ने कहा कि टॉवर के अलावा, छत पर बैटरी है, जो बोझ को सहन करने में सक्षम नहीं हो सकती हैं।
इस मामले को 10 मार्च 2021 को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है।
हाल ही में, मोबाइल टॉवर को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए एक परमादेश जारी करने से इनकार करते हुए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि यह न तो जिम्मेदारी है और न ही प्रशासन चलाने के लिए अदालत का कर्तव्य है।
इसके अलावा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक आवासीय क्षेत्र से मोबाइल टॉवर को हटाने की मांग की गई थी।
आशा मिश्रा बनाम यूपी राज्य और अन्य, 2017 (1) यूपीएलबीईसी 261, में डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा,
"ऐसे मामलों को सरकार या कार्यान्वयन एजेंसी के परिपक्व ज्ञान के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। यह उनकी प्राथमिकता है। ऐसे मामलों में, अगर स्थिति की मांग होती है तो अदालतों को केवल अच्छी तरह से तय प्रशासनिक कानून के सिद्धांतों के आधार पर एक अलग निर्णय लेना चाहिए।"
केस टाइटिल - सिमरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य [CM-3471-CWP-2021 और CWP-4424-2021]