दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल | पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति पर प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा गया: हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने बताया
दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को राज्य सरकार ने बताया कि दिल्ली स्कूल शिक्षा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद शुरू की जाएगी।
वकील ने कोर्ट को बताया,
"मुख्य सचिव के साथ बैठक हुई... बैठक के कार्यवृत्त तैयार किए गए हैं। बैठक के कार्यवृत्त और पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए कुछ तौर-तरीकों को तैयार करने के बाद इसे माननीय उपराज्यपाल को भेजा गया है।"
जस्टिस यशवंत वर्मा की पीठ के समक्ष यह दलील दी गई।
प्रक्रिया पूरी होने की समय सीमा के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में एडवोकेट नौशाद अहमद खान ने प्रस्तुत किया,
"हम केवल माननीय एलजी से अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद अधिकतम 60 दिन में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।"
खान ने आगे अदालत को बताया कि अंतरिम व्यवस्था का भी सुझाव दिया गया है।
उन्होंने कहा,
"इस खाली समय के दौरान, यह भी सुझाव दिया गया कि प्रधान सचिव (कानून) अपने नियमित कर्तव्यों के अलावा, नियमित नियुक्ति होने तक दो दिनों के लिए [न्यायाधिकरण के रूप में] कार्य कर सकते हैं।"
कोर्ट को बताया गया कि प्रस्ताव मुख्य सचिव ने भेजा है।
जस्टिस वर्मा ने कहा कि अदालत प्रगति की समीक्षा के लिए एक महीने के बाद मामले को सूचीबद्ध करेगी।
खान ने कहा,
"मुझे उम्मीद है कि कुछ निकलेगा। अगर एक समाधान यह है कि प्रमुख सचिव इस बीच काम कर सकते हैं तो कम से कम जब तक खालीपन की अवधि नहीं होगी, तब तक चीजें होंगी।"
कोर्ट ने कहा,
'एक महीने के बाद इसे बुलाते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या प्रगति की है।
मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी, 2023 को होगी।
अदालत इस साल मार्च में दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें कहा गया कि 2016 में दायर एक अपील अभी भी न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है।
इसी तरह के मामले में चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने गुरुवार को दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी की शीघ्र नियुक्ति की मांग करने वाली जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा, जो 20 जून से गैर-कार्यात्मक है।
केस टाइटल: हरिपाल सिंह और अन्य बनाम दिल्ली स्कूल शिक्षा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी एसएच दिलबाग सिंह पुनिया और अन्य