दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश का मामला: अदालत ने आरोप पर बहस शुरू करने में देरी पर आरोपियों को चेताया

Update: 2024-10-05 07:28 GMT

2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े षड्यंत्र के मामले में दिल्ली की अदालत ने कल आरोपियों को चेतावनी दी कि उनकी ओर से आरोप पर बहस में अनावश्यक रूप से और देरी नहीं होनी चाहिए।

कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने कहा कि आरोपियों की ओर से किसी भी तरह की देरी को अदालत गंभीरता से लेगी।

“यह आश्चर्यजनक है कि सुनवाई की पिछली तारीख पर अदालत ने विशेष रूप से नोट किया कि मामले की सुनवाई एलडी की दलीलों पर विचार करने के बाद दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। अदालत ने कहा कि आरोपियों के वकीलों ने कहा कि वे एक खास क्रम में दलीलें देने के लिए आपस में आम सहमति बनाएंगे। उनकी सहमति से ही मामले को आज आरोपों पर बहस के लिए तय किया गया था लेकिन अभी भी कोई भी वकील दलीलें देने के लिए तैयार नहीं है।

मामले को लेकर कहा गया कि पर्याप्त समय दिया गया लेकिन आरोपियों के वकील दलीलें देने के लिए तैयार नहीं थे।

जज ने कहा,

"आरोपियों को चेतावनी दी जाती है कि मामले में उनकी ओर से अनावश्यक रूप से और देरी नहीं होनी चाहिए। किसी भी देरी को अदालत गंभीरता से लेगी।"

यह तब हुआ, जब आरोपी ताहिर हुसैन के वकील ने दलील दी कि वह हाल ही में इस मामले में शामिल हुए। उन्हें मामले के भारी भरकम रिकॉर्ड को देखने के लिए कुछ समय चाहिए।

आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि भले ही यह कहा गया कि सभी आरोपियों के वकील आरोपों पर बहस के क्रम के बारे में आम सहमति बनाएंगे लेकिन व्यक्तिगत कठिनाई के कारण ऐसा नहीं किया जा सका।

इसके बाद वकील ने न्यायाधीश को आश्वासन दिया कि अगली तारीख पर ताहिर हुसैन के वकील अपनी दलीलें शुरू करेंगे। उसके बाद तन्हा के लिए दलीलें पेश की जाएंगी और कोई स्थगन नहीं मांगा जाएगा।

आरोपी उमर खालिद के वकील ने प्रस्तुत किया कि ताहिर हुसैन की ओर से दलीलें पूरी होने के बाद उनके द्वारा दलीलें पेश की जाएंगी।

दूसरी ओर आरोपी शरजील इमाम के वकील ने कहा कि कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण आरोपियों के वकील बहस को संबोधित करने के लिए आम सहमति नहीं बना सके लेकिन यदि उन्हें उचित समय दिया जाता है तो कोई स्थगन नहीं मांगा जाएगा।

आरोपी इशरत जहां के वकील ने प्रस्तुत किया कि वह अंत में बहस को संबोधित करेंगे। तदनुसार, अदालत ने मामले को 21 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया। एफआईआर 59/2020 की जांच दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा की जा रही है।

यह मामला भारतीय दंड संहिता 1860 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत विभिन्न अपराधों के तहत दर्ज किया गया।

मामले में आरोपी ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद, सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, शरजील इमाम, फैजान खान और नताशा नरवाल हैं।

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