दिल्ली हिंसा : पीड़ितों के पुनर्वास के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए दिशा-निर्देश

Update: 2020-03-20 15:43 GMT

दिल्ली दंगों के पीड़ितों के पुनर्वास के उपायों की मांग करने वाली एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कई दिशा-निर्देश पारित किए हैं।

शेख मुजतबा फारूक द्वारा दायर याचिका में, केंद्र और दिल्ली सरकार के विभिन्न अधिकारियों को अदालत से निर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा सकें कि दंगा पीड़ितों को उचित मानवीय और चिकित्सा राहत प्रदान की जाए।

मामले को तत्काल सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ ने निर्देश जारी किए हैं।

ये निर्देश व्यापक रूप से दंगा प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा सहायता और मनोवैज्ञानिक मदद के मुद्दे को कवर करते हैं। ध्यान केवल राज्य के उपायों की क्षमता बढ़ाने पर नहीं, बल्कि इन सुविधाओं तक अधिक पहुंच सुनिश्चित करने पर भी दिया गया है।

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:

राहत शिविरों में फायर इंजन, एम्बुलेंस और मोबाइल शौचालय की व्यवस्था करना।

स्वच्छता और उसका रखरखाव (नालियों की सफाई सहित) / स्वच्छता और स्वच्छता; और बेड के प्रावधान सहित आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिताओं को और अधिक बढ़ाना।

दंगा पीड़ितों के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

दंगा पीड़ितों के लिए परामर्शदाताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

जाफराबाद में तीन अतिरिक्त शिविरों की स्थापना करना। 



Tags:    

Similar News