दिल्ली दंगा: कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को जमानत देने से इनकार किया

Update: 2020-11-28 16:20 GMT

दिल्ली की एक अदालत ने इस साल फरवरी में पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

जहां ने मंडोली जेल में COVID -19 फैलने और अन्य चिकित्सा मुद्दों का हवाला देते हुए जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था ।

अपर सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने 26 नवंबर को आरोपी की अर्जी खारिज करते हुए कहा था, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 सहित उन अपराधों की गंभीरता को देखते हुए, जिन पर आवेदक पर आरोप लगाया गया है, पिछले पैराग्राफ और जेल रिपोर्ट में हुई चर्चा, मैं आरोपी इशरत जहां को अंतरिम जमानत देना उचित मामला नहीं समझता।

जहां की ओर पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने अदालत को बताया था कि जेल में बंद होने के कारण आवेदक के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा है और जेल में कुछ कैदियों को COVID-19 पाए गए हैंं।

वकील ने अदालत को बताया कि आवेदक की गिरफ्तारी से पहले सर्वाइकल, स्पाइन इंजरी (पीठ के निचले हिस्से में दर्द) और माइग्रेन था और वह उक्त बीमारियों के लिए लगातार दवा ले रही हैंं।

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि करीब 15 दिन पहले आवेदक फिसलन भरे फर्श के कारण जेल में रहते हुए बाथरूम  मेंं गिर गईंं और उसे रीढ़ की हड्डी में चोट आई हैं।

उन्होंने दलील दी, इसके अलावा जेल के अंदर COVID -19 की स्थिति अनिश्चित है और आवेदक को चिंता के मुद्दे हैं।

अपने आवेदन में जहां ने यह भी तर्क दिया था कि वह एक अधिवक्ता था और कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं था।

अभियोजन पक्ष ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक से संबंधित 14 जून, 2020 के नवीनतम चिकित्सा पर्चे का भी अस्पताल से सत्यापन कराया गया और एक रिपोर्ट प्राप्त की गई है जिससे पता चलता है कि आवेदक को कोई तत्काल चिकित्सा आवश्यकता नहीं थी।

इसमें आगे दलील दी गई कि तिहाड़ जेल दिल्ली के जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार COVID 19 से संबंधित सावधानियों के संबंध में सभी जरूरी प्रोटोकॉल लिए जा रहे हैं और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

यह अदालत को बताया कि,

"आवेदक को उसके मामूली स्वास्थ्य मुद्दों के लिए उचित उपचार भी दिया जा रहा है और उसकी हालत स्थिर है । वास्तव में, वह COVID 19 के लिए दो बार परीक्षण किया गया था , जो नेगेटिव पाया गया था।"

24 फरवरी को पूर्वोत्तर दिल्ली में नागरिकता कानून के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा के बाद सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं, जिसमें कम से 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 घायल हो गए थे ।

Tags:    

Similar News