हाईकोर्ट ने कुतुब मीनार के पास अनधिकृत निर्माणों को गिराने की मांग वाली शिकायत पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए
दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को दिल्ली के महरौली इलाके में कुतुब मीनार परिसर के पास अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाने वाली शिकायत पर विचार करने का निर्देश दिया।
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने की।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) सहित संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर कुतुब सराय इलाके में हुए अवैध निर्माणों की सूचना दी थी।
याचिकाकर्ता ने कहा कि कुतुब एक विरासत स्मारक है, इसलिए उन्होंने अवैध ढांचों को गिराने की मांग की।
याचिकाकर्ता की दलीलों पर विचार करते हुए अदालत ने संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत पर विचार करने और संबंधित कानूनों के तहत उचित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
तदनुसार, उसने याचिका का निपटारा कर दिया।