दिल्ली हाई ज्यूडिशल सर्विस एग्जाम 2022: 'अधिकतम आयु' मानदंड को चुनौती देने वाले अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया

Update: 2022-03-09 11:30 GMT

Delhi High Court

दिल्ली हाई ज्यूडिशल सर्विस (डीएचजेएस) एग्जाम, 2022 में आवेदन करने और उपस्थित होने के लिए अधिकतम आयु मानदंड 45 वर्ष (1 जनवरी, 2022 तक) को चुनौती देते हुए नौ वकीलों ने हाईकोर्ट का रुख किया।

अधिवक्ता आदित्य कपूर, मनिका गोस्वामी, मेधा टंडन, कुशाल कुमार, हर्ष आहूजा और आकाश दीप गुप्ता के माध्यम से दायर याचिका पर कल यानी गुरुवार को सुनवाई होगी।

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 12 मार्च, 2022 है। प्रारंभिक परीक्षा 20 मार्च, 2022 को निर्धारित की गई है। हालांकि, इस महीने की शुरुआत में जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने उक्त परीक्षा को परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के बाद सात अप्रैल तक के लिए टाल दिया था।

वर्तमान याचिका में डीएचजेएस नियम, 1970 और उत्तरदाताओं द्वारा जारी 23 फरवरी, 2022 के बाद के विज्ञापन में उचित संशोधन की मांग की गई। इसमें एक जनवरी, 2022 को 45 वर्ष की अधिकतम आयु आवेदन करने और उपस्थित होने के लिए पात्रता मानदंड के रूप में प्रदान की गई।

याचिका में कहा गया,

"याचिकाकर्ता बार में लगभग दो दशकों के अभ्यास के साथ अधिवक्ता के रूप में नामांकित हैं और डीएचजेएस, 2022 के इच्छुक हैं। हालांकि, याचिकाकर्ताओं को दिनांक 01.01.2022 होने के कारण अपात्र माना गया। याचिकाकर्ताओं के पास अन्य सभी आवश्यक योग्यताए हैं, जो डीएचजेएस एग्जाम में उपस्थित होने के लिए निर्धारित है।"

याचिका में कहा गया कि अंतिम परीक्षा डीएचजेएस एग्जाम- 2019 है। इसमें कट-ऑफ तारीख एक जनवरी, 2019 के साथ आवेदन आमंत्रित किए गए और पिछले साल जून में घोषित परिणामों में केवल एक उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया गया।

इस पृष्ठभूमि में याचिका में कहा गया:

"तदनुसार, सीधी भर्ती कोटे के लिए रिक्तियां उपयुक्त उम्मीदवारों के अभाव में नहीं भरी जा रही हैं। तदनुसार, रिक्तियां हैं। इसलिए, प्रतिवादियों द्वारा ऊपरी आयु सीमा के निर्धारण का प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई उचित संबंध नहीं है। इसके अलावा, ऊपरी आयु सीमा का निर्धारण मनमाना है, क्योंकि कुछ राज्यों में ऊपरी आयु 45 वर्ष से अधिक है।"

याचिका में आगे कहा गया कि अनुच्छेद 233 के अवलोकन से पता चलता है कि जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता एक वकील के रूप में सात साल से कम नहीं है और हाईकोर्ट द्वारा अनुशंसित है।

याचिकाकर्ता लगभग दो दशकों की स्थापित प्रथा को लागू करने की मांग करते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 233 के प्रावधानों के अनुसार पूरी तरह से योग्य हैं।

याचिका में कहा गया,

"इसलिए, उम्र के आधार पर अवसर से इनकार करना कानून की नजर में बुरा है। संविधान के प्रावधान जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित नहीं करते हैं।"

इसमें कहा गया,

"इसके अलावा कट-ऑफ की तारीख 01.01.2022 है, जो उन उम्मीदवारों को वंचित करता है, जो अन्यथा पात्र होते यदि परीक्षाएं 2020 और 2021 में नियमित रूप से आयोजित की जातीं। यह एक बड़ा सेट-बैक है। बार से याचिकाकर्ताओं और अन्य समान रूप से रखे गए उम्मीदवारों के अधिकारों के लिए और अत्यधिक भेदभावपूर्ण और भागीदारी के उचित अवसर के बार से उम्मीदवारों के अधिकारों को बाधित करता है। याचिकाकर्ता उनकी कोई गलती नहीं होने के कारण 2020 में आवेदन कर सकते हैं, अगर भर्ती का विज्ञापन किया गया है।"

केस शीर्षक: मोहम्मद एहतेशम और अन्य बनाम दिल्ली हाईकोर्ट और अन्य।

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