अगर टाटा अपने ऑक्सीजन को डाइवर्ट कर सकते हैं, तो दूसरे क्यों नहीं कर सकते? यह लालच की हद है?: दिल्ली हाईकोर्ट ने उद्योगों को COVID-19 आपातकाल के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए कहा
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि इस्पात और पेट्रोलियम उद्योगों को अपने ऑक्सीजन स्टॉक को COVID-19 मामलों में वृद्धि के कारण राजधानी शहर में चिकित्सा आपातकाल के लिए डाइवर्ट करना चाहिए।
जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की खंडपीठ ने बुधवार रात 8 बजे मैक्स अस्पताल द्वारा दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राजधानी में ऑक्सीजन की कमी को दर्शाया गया था।
पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा,
"हम केंद्र को नागरिकों के जीवन के अधिकार की रक्षा करने का निर्देश देते हैं, जो गंभीर रूप से बीमार हैं और चिकित्सा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जो भी आवश्यक हो, उसी के द्वारा आपूर्ति की जाती है।"
पीठ ने औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए इस्पात और पेट्रोलियम उद्योगों को छूट प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई की।
पीठ ने कहा,
"यदि आवश्यक हो, तो केंद्र को विशेष रूप से इस्पात और पेट्रोलियम उद्योगों से पूरी आपूर्ति को हटा देना चाहिए।
पीठ ने पूछा,
"अगर टाटा अपनी ऑक्सीजन को डायवर्ट कर सकते हैं, तो दूसरे क्यों नहीं कर सकते? यह लालच की हद है।
पीठ ने कहा,
"यह कैसे हो सकता है कि सरकार जमीनी हकीकत से इतनी बेखबर है। हम लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते?"
पीठ ने कहा,
"हम स्तब्ध और निराश हैं कि सरकार की ओर से चिकित्सा ऑक्सीजन की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।"
पीठ ने केंद्र के अधिकारियों से कहा,
"वास्तविकता यह है कि ऑक्सीजन नहीं है। आपको व्यवस्था करनी होगी। अस्पतालों में सूखा पड़ा है।"
पीठ ने इस्पात संयंत्रों से ऑक्सीजन का उत्पादन लेने के लिए केंद्र को निर्देश देने का आदेश दिया, यदि पेट्रोलियम संयंत्रों से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक है, भले ही इसका मतलब है कि ऐसे उद्योगों को फिलहाल उत्पादन बंद करना होगा।
पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे उद्योग विशेष रूप से स्टील को अपने ऑक्सीजन उत्पादन को केंद्र सरकार के लिए उपलब्ध कराना चाहिए।
जब बेंच आदेश को पढ़ रही थी, तब केंद्र सरकार के वकील ने आदेश को अंतिम रूप नहीं देने का अनुरोध किया और कल तक के लिए स्थगन का अनुरोध किया, ताकि संबंधित विभागों के सचिव अदालत में अपना पक्ष रख सकें।
पीठ ने कल तक के लिए स्थगन देने से इनकार कर दिया।