दिल्ली हाईकोर्ट ने 'पुष्पा इम्पॉसिबल' शो में धोबी समुदाय पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर सोनी सब टीवी के मालिक के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

Update: 2023-11-30 09:02 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुष्पा इम्पॉसिबल शो के एपिसोड में धोबी समुदाय पर "जातिवादी और अपमानजनक" टिप्पणी के कथित उपयोग के लिए एफआईआर में सोनी सब टीवी चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन करने वाले प्रोडक्शन हाउस कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी।

जस्टिस रजनीश भटनागर ने प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ कार्यवाही पर 15 जनवरी तक रोक लगा दी, जब सह-अभियुक्तों द्वारा दायर दो अन्य संबंधित मामले सुनवाई के लिए आ रहे हैं।

शो में "दो कोड़ी का धोबी" टिप्पणी के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद मार्च में अदालत के निर्देश पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) की धारा 3 (1) (यू) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

अदालत ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली कल्वर मैक्स की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें प्रोडक्शन हाउस और शो के निर्देशक, निर्माता, लेखक और अभिनेता 6 अन्य आरोपियों को 02 दिसंबर के लिए तलब किया गया।

जस्टिस भटनागर ने कहा,

“नोटिस जारी करें। सीनियर वकील (याचिकाकर्ता के लिए) द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि एक ही एफआईआर से जुड़े दो मामले 15 जनवरी को सुनवाई के लिए आ रहे हैं। तब तक वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी गई।”

कल्वर मैक्स की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने कहा कि मामले में कोई अपराध नहीं बनता है। उन्होंने आगे कहा कि SC/ST Act की धारा 3(1)(यू) उस कंपनी के खिलाफ नहीं बनाई जा सकती, जो कृत्रिम व्यक्ति है।

यह भी तर्क दिया गया कि प्रश्नगत प्रावधान के तहत किसी कानूनी व्यक्ति को जाति, पंथ या चरित्र नहीं दिया जा सकता।

अदालत ने दिल्ली पुलिस के वकील को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी, 2024 को तय की।

प्रोडक्शन हाउस ने 19 अक्टूबर को शहर के पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा पारित समन आदेश को चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट का विचार था कि मामले में आगे बढ़ने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है। इस प्रकार, इसने SC/ST Act की धारा 3(1)(यू) के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया।

केस टाइटल: कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली और अन्य, सीआरएल.एम.सी. 8742/2023

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