दिल्ली हाईकोर्ट ने वेबसाइट पर न्यायिक अधिकारियों की छुट्टी के बारे में जानकारी अपडेट करने में देरी पर प्रधान जिला न्यायाधीशों से रिपोर्ट मांगी

Update: 2022-04-06 02:00 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सभी प्रधान जिला न्यायाधीशों को एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें न्यायिक अधिकारियों की छुट्टी के संबंध में जानकारी को उनकी संबंधित वेबसाइटों पर अपडेट करने में देरी के कारणों का संकेत देना होगा।

कार्यवाहक चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की खंडपीठ ने दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

रिपोर्ट में एक फरवरी के बाद से तारीख और समय, जब संबंधित न्यायाधीश से छुट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी और उस तारीख और समय को इंगित करना होगा, जब ऐसी जानकारी जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपडेट की गई थी।

पीठ ने कहा, "प्रत्येक छुट्टी के संबंध में अपडेट करने में देरी के कारणों को भी सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।"

यह आदेश 2019 में एडवोकेट अमीश अग्रवाल द्वारा दायर एक जनहित याचिका में पारित किया गया था, जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि दिल्ली न्यायिक सेवा की अदालतों के न्यायाधीशों द्वारा ली गई छुट्टियों की समय पर सूचना जनता को दी जाए।

इसके बाद, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 12 नवंबर, 2021 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें निर्देश दिया गया था कि छुट्टी की सूचना सभी न्यायिक अधिकारियों द्वारा कम से कम एक दिन पहले प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय को भेजी जाएगी, और संबंधित शाखा तुरंत दिल्ली जिला न्यायालयों की वेबसाइट पर इसकी स्थिति को अपडेट करेगी।

यह भी निर्देश दिया गया कि किसी भी कठिनाई या अप्रत्याशित अत्यावश्यकता के मामले में जब कोई छुट्टी अंतिम समय पर लागू होती है, तो संबंधित न्यायिक अधिकारी के माध्यम से तुरंत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके सूचना भेजी जानी चाहिए, ताकि वह प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के कार्यालय को 10:00 पूर्वाह्न से पहले प्राप्त हो सके, ताकि वेबसाइट पर इसे तुरंत अपलोड किया जा सके।

याचिकाकर्ता के अनुसार, कुछ समय के लिए आदेश का पूरी लगन से पालन किया गया। हालांकि, समय बीतने के साथ पुरानी स्थिति बहाल हो गई थी। याचिकाकर्ता ने गैर-अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए जनवरी 2022 से वेबसाइट के स्क्रीनशॉट को आवेदन के संलग्न किया था।

मामले को अब 28 अप्रैल को सूचीबद्ध किया गया है।

केस शीर्षक: अमीश अग्रवाल बनाम रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली हाईकोर्ट

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