दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान हेड कांस्टेबल पर बंदूक तानने के आरोपी शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज की

Update: 2021-04-15 09:05 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कैत की एकल न्यायाधीश पीठ ने दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान खान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। शाहरुख पर दिल्ली दंगों के मामले में जाफराबाद में दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर गोलीबारी करने का आरोप हैं।

पुलिस द्वारा सबूत के तौर पर पेश किए गए वीडियो फुटेज पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा,

"इस अदालत के सामने रखे गए वीडियो क्लिपिंग और तस्वीरों ने इस कोर्ट की अंतरात्मा को हिला दिया है कि याचिकाकर्ता कानून और व्यवस्था को अपने हाथों में कैसे ले सकता है।"

पीठ ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता या सार्वजनिक रूप से मौजूद किसी भी व्यक्ति को अपने खुले एयर पिस्टल शॉट्स से मारने के उसके इरादे की परवाह किए बिना, "यह विश्वास करना कठिन है कि उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसका कृत्य घटनास्थल पर मौजूद किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचा सकता है।"

मामले के तथ्यों और पठान के बचाव का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि,

"... यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि वह कथित घटना में शामिल नहीं था।"

नवंबर में कड़कड़डूमा कोर्ट (दिल्ली) ने पठान को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसे फरवरी 2020 के दौरान दिल्ली दंगे के दौरान एक वीडियो में उसे एक पुलिसकर्मी पर "फायरिंग शॉट्स" करते देखा गया था। उसका यह वीडियो सोशल मीडिया/इंटरनेट पर वायरल हो गया था।

न्यायमूर्ति कैत ने कहा कि,

"...ट्रायल कोर्ट ने सही ठहराया है कि याचिकाकर्ता पर दंगों में भाग लेने का आरोप लगाया गया है और उसकी तस्वीर उसकी भागीदारी के बारे में एक काफी कुछ कहती है।"

अदालत ने यह भी कहा कि सीआरपीसी की धारा 161 के शिकायतकर्ता के बयान की योग्यता और पठान का यह दावा है कि उसने "शिकायतकर्ता पर गोली चलाने का उद्देश्य नहीं था", का ट्रायल किया जाएगा।

इससे पहले, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने पठान की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

पठान को पिछले साल 24 फरवरी को पकड़ा गया था। दिल्ली दंगों के दौरान उसे हाथ में एक पिस्तौल को पकड़ा और पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल दीपक दहिया की ओर इशारा किया, जिसे उस दिन जाफरपुर मेट्रो स्टेशन के पास कानून व्यवस्था के लिए तैनात किया गया था।

पठान के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 और 27 के साथ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 216, 186, 307, 353 और 34 के तहत तत्काल मामला दर्ज किया गया था। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास उक्त घटना के बाद वह फरार हो गया था। हालांकि, उसे गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 मार्च, 2020 को शामली बस स्टैंड, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था।

[शाहरुख पठान उर्फ ​​खान बनाम दिल्ली राज्य के एनसीटी (जमानत एप्लिकेश 664/2021)]

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