मारपीट करने वाले पड़ोसियों के खिलाफ FIR रद्द, हाईकोर्ट ने पक्षकारों को आश्रम में छाछ और पिज्जा दान करने का निर्देश दिया

Update: 2025-09-23 05:35 GMT

पड़ोसियों के बीच मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाने वाली दो FIR रद्द करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने पक्षों को शहर के दिलशाद गार्डन स्थित आश्रम में रहने वालों को अमूल छाछ और मिक्स वेजिटेबल पिज्जा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा कि इस कृत्य को सामुदायिक सेवा माना जाएगा, जो सभी शिकायतकर्ताओं और आरोपियों द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी।

अदालत ने पक्षों द्वारा FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि उनके बीच समझौता हो गया। यह विवाद उनके अपने पालतू जानवरों के व्यवहार से संबंधित था।

दोनों FIR एक ही घटना से उत्पन्न हुई थीं। आरोप लगाया गया कि एक तीखी बहस एक अप्रिय हाथापाई में बदल गई, जिसमें प्रत्येक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मारपीट, धमकी और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया।

अदालत ने कहा कि जहां एक शिकायतकर्ता पिज्जा बनाने और बेचने का व्यवसाय करता है, वहीं दूसरी क्रॉस FIR में शिकायतकर्ता एक सम्मानित नागरिक है।

अदालत ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई लाभ नहीं होगा और यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

अदालत ने आगे कहा कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द न करने से दुश्मनी फिर से भड़केगी, जबकि इसे रद्द करने से पड़ोसियों के बीच सौहार्द और सौहार्द बढ़ेगा।

पक्षकारों को अनावश्यक परेशानी से बचाने और आपसी सद्भावना एवं सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए FIR रद्द करते हुए न्यायालय ने आदेश दिया:

“हालांकि, दोनों FIR में दोनों शिकायतकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे मिलकर उन खर्चों को संयुक्त रूप से वहन करें, जो संस्कार आश्रम, जी.टी.बी. अस्पताल के पास, दिलशाद गार्डन, दिल्ली में रहने वाले निवासियों को मिक्स वेजिटेबल पिज्जा के साथ अमूल छाछ टेट्रा पैक उपलब्ध कराने के लिए किए जाएंगे। प्रत्येक निवासी और आश्रम के परिचारकों और अन्य कर्मचारियों को अमूल छाछ टेट्रा पैक के साथ एक पिज्जा दिया जाएगा।”

इसमें कहा गया,

"मेन्यू की सॉफ्ट कॉपी जांच अधिकारी के व्हाट्सएप पर भेज दी गई है, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि पिज्जा की गुणवत्ता मेनू में बताई गई गुणवत्ता के अनुरूप ही हो।"

Title: ARVIND KUMAR AND OTHERS v. THE STATE AND ANOTHER and other connected matter

Tags:    

Similar News