एक्ट्रेस काजोल ने की पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की मांग, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

Update: 2026-02-20 05:15 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल देवगन के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए अंतरिम आदेश दिया।

जस्टिस ज्योति सिंह ने अलग-अलग डिफेंडेंट एंटिटीज़ को कमर्शियल मर्चेंडाइज बेचते समय एक्ट्रेस की इमेज और समानता का इस्तेमाल करने से रोक दिया और साथ ही अश्लील मटीरियल को हटाने का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीपफेक के ज़रिए काजोल की पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जिसमें उनका नाम, इमेज वगैरह शामिल हैं, उसके गलत इस्तेमाल पर भी रोक लगाने का आदेश देगा।

इसने एक्ट्रेस के खिलाफ अलग-अलग डिफेंडेंट द्वारा पब्लिश किए गए पोर्नोग्राफिक और अश्लील कंटेंट को हटाने का भी निर्देश दिया।

काजोल देवगन की ओर से वकील प्रवीण आनंद पेश हुए।

बता दें, कोऑर्डिनेट बेंच ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, और एक्टर आर माधवन और NTR जूनियर के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए आदेश दिए हैं। ऐसा ही केस एक्टर सलमान खान ने भी फाइल किया।

कोऑर्डिनेट बेंच ने “द आर्ट ऑफ़ लिविंग” फाउंडेशन के फाउंडर श्री श्री रविशंकर, तेलुगु एक्टर नागार्जुन, बॉलीवुड एक्टर ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऑर्डर पास किए।

खास तौर पर, कोर्ट ने हाल ही में जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी के पर्सनैलिटी राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया, जिन्होंने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कथित रूप से गुमराह करने वाले और AI से बने वीडियो के सर्कुलेशन के बारे में राहत मांगी थी।

कोर्ट ने पॉडकास्टर राज शमानी के पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जॉन डो ऑर्डर भी पास किया, यह देखते हुए कि वह भारत में एक जाना-माना चेहरा हैं, खासकर कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में।

Title: KAJOL VISHAL DEVGAN v. KASH COLLECTIVE

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