पिता के निधन पर सांसद इंजीनियर रशीद को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

Update: 2026-05-18 09:52 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला से सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद को उनके पिता के निधन के बाद अंतरिम जमानत दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज आतंक वित्तपोषण मामले में रशीद फिलहाल जेल में बंद हैं।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि रशीद के पिता का 17 और 18 मई की दरमियानी रात नई दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया।

अदालत ने आदेश में कहा,

“रिकॉर्ड और पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद पिता के निधन को देखते हुए अपीलकर्ता को 2 जून 2026 तक अंतरिम जमानत दी जाती है।”

हाईकोर्ट इंजीनियर रशीद की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने पिता के अंतिम संस्कार और अन्य धार्मिक रस्मों में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।

याचिका में कहा गया कि 18 मई से 1 जून के बीच अंतिम नमाज, दफन, शोक सभाएं, कुरानखानी और ईद-उल-अजहा से जुड़ी धार्मिक रस्में पूरी की जानी हैं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से अदालत को बताया गया कि मृत्यु की पुष्टि कर ली गई।

अदालत ने अंतरिम जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाईं। आदेश के अनुसार इंजीनियर रशीद के साथ जमानत अवधि के दौरान हमेशा सादे कपड़ों में कम से कम दो पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे।

उन्हें केवल श्रीनगर और कुपवाड़ा स्थित अपने आवासों में रहने की अनुमति दी गई। इसके अलावा वह केवल अंतिम संस्कार या धार्मिक रस्मों के लिए कब्रिस्तान और पूजा स्थलों पर जा सकेंगे।

खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि निकट परिवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से मुलाकात पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ही होगी।

अदालत ने रशीद को गवाहों से संपर्क करने, किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने और पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़ने से भी प्रतिबंधित किया।

Tags:    

Similar News