[COVID-19] दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेशों की अवधि 27 जुलाई तक बढ़ाई

Update: 2021-07-20 04:42 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी के बीच जेलों की भीड़ कम करने के उद्देश्य से हाई पावर्ड कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों के मद्देनजर अंतरिम आदेशों के विस्तार (पुनः: अंतरिम आदेशों का विस्तार) और विचाराधीन कैदियों को दी गई अंतरिम जमानत के प्रभाव पर दिल्ली सरकार से स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी, न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पूर्ण पीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान में किसी भी जेल परिसर में COVID-19 का कोई मामला सामने नहीं आ रहा है, आदेश दिया:

"दिल्ली के एनसीटी में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर हमारे आदेश दिनांक 20.04.2021 के मद्देनजर अंतरिम आदेशों के विस्तार और अंतरिम जमानत के प्रभाव के संबंध में राज्य को एक रिपोर्ट दर्ज करने दें।"

कोर्ट ने मामले को पोस्ट करते हुए कहा,

"हम इस तथ्य पर ध्यान दे सकते हैं कि आज की तारीख में किसी भी जेल परिसर में COVID-19 के मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। राज्य अगली तारीख से पहले उपरोक्त शर्तों में एक रिपोर्ट दाखिल करेगा।"

मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।

पूर्ण पीठ दूसरी COVID-19 लहर के कारण सीमित कामकाज को देखते हुए अपने और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी मामलों में अंतरिम आदेशों के विस्तार से संबंधित मामले से निपटने के लिए न्यायालय द्वारा दर्ज एक स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

दिल्ली सरकार से स्थिति पर रिपोर्ट मांगने के अलावा, अदालत ने अंतरिम आदेशों की अवधि सुनवाई की अगली तारीख 27 जुलाई तक बढ़ा दी है।

पीठ ने कहा,

"हमारे आदेश दिनांक 20.04.2021 में निहित हमारे निर्देश अगली तारीख तक जारी रहेंगे।"

न्यायालय ने 20 अप्रैल, 11 मई, 4 जून और 9 जुलाई, 2021 सहित पूर्व अवसरों पर अंतरिम आदेशों की अवधि बढ़ा दी है।

शीर्षक: कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम राज्य सरकार (एनसीटी ऑफ दिल्ली)

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