दिल्ली हाईकोर्ट ने बीसीआई को न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे लॉ कॉलेज का औचक दौरा करने के लिए विशेष टीमों का गठन करने का निर्देश दिया

Update: 2022-09-17 05:10 GMT

बार काउंसिल ऑफ इंडिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को निर्देश दिया कि वह उन लॉ कॉलेजों का औचक दौरा करने के लिए विशेष विशेषज्ञ टीमों का गठन करे, जहां न्यूनतम बुनियादी ढांचे और पर्याप्त सुविधाओं की कमी है।

जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि इस तरह के निरीक्षण के एक महीने के भीतर लॉ कॉलेजों की निरीक्षण रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।

कोर्ट ने कहा,

"अगर इस तरह के निरीक्षण पर किसी भी कॉलेज में न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं की कमी पाई जाती है तो बीसीआई को ऐसे कॉलेजों को बंद करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। यह एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है जिसे कानूनी शिक्षा से पीड़ित विकृतियों को ठीक करने के लिए पेश किया जाना चाहिए।"

यह टिप्पणी तब की गई जब न्यायालय ने बुनियादी ढांचे की स्थिति सहित कानूनी शिक्षा की स्थिति पर चिंता व्यक्त की।

कोर्ट ने कहा,

"ऐसे लॉ कॉलेज हैं जहां आपके पास पर्याप्त फैकल्टी, क्लासरूम, लाइब्रेरी आदि नहीं हो सकते। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस कोर्ट को यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य किया जा रहा है कि ऐसे लॉ कॉलेज हैं जहां आपको बस जाना है और फीस का भुगतान करना है, बाकी ध्यान रखा जाता है। यह बताना आश्चर्यजनक है कि कानूनी पेशा या हम कानूनी शिक्षा के हितधारकों के रूप में इस तरह की स्थिति को कैसे सहन कर सकते हैं। ऐसे संस्थानों को बंद करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर एक बड़ी जिम्मेदारी है।"

न्यायालय ने इस प्रकार देखा कि यह उचित समय है कि सीनियर वकीलों, शिक्षाविदों और यहां तक ​​कि सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों सहित बीसीआई के नेतृत्व में सभी हितधारकों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे कानूनी शिक्षा की स्थिति में सुधार का कार्य अपने हाथ में लें।

कोर्ट गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को बीए एलएलबी पांच वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में आदर्श प्रबंधन और प्रौद्योगिकी संस्थान, इसके संबद्ध कॉलेजों में से एक को 110 सीटें आवंटित करने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह से निपट रहा था।

संस्थान की ओर से तर्क दिया गया कि शैक्षणिक सत्र 2014-15 से इसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 120 सीटों के लिए संबद्धता की मंजूरी दी गई। यह जोड़ा गया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए संस्थान को बीसीआई द्वारा 120 सीटों के लिए 15 जुलाई, 2022 को अपनी मंजूरी के माध्यम से मंजूरी दी गई।

बीसीआई के अनुसार, कानूनी शिक्षा केंद्र के शैक्षणिक भवन में प्रत्येक अनुभाग के लिए 60 छात्रों की अलग-अलग कक्षाएं, ट्यूटोरियल कार्य के लिए कमरे, मूट कोर्ट रूम, पुरुष और महिला छात्रों के लिए कॉमन रूम और पर्याप्त पुस्तकालय या पढ़ने की जगह होनी चाहिए।

जबकि दिल्ली सरकार के यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा निदेशालय ने जवाब दिया कि विचाराधीन संस्थान बेसमेंट के कारण 110 छात्रों की संख्या का हकदार नहीं है, यह संस्थान का मामला है कि इसके पास उपलब्ध स्थान 100 छात्रों के लिए पर्याप्त है।

संस्थान द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि उसके पास उपलब्ध स्थान (बेसमेंट को छोड़कर) दी गई 85 सीटों से कहीं अधिक है, इसलिए अनुरूप सीटों से इनकार करना पूरी तरह से अवैध, मनमाना और सनकी है।

दूसरी ओर, यूनिवर्सिटी ने तर्क दिया कि संस्थान के पास 110 छात्रों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, जैसा कि डीडीए द्वारा स्वीकृत परिसर की स्वीकृत या स्वीकृत भवन योजना के अनुसार, संस्थान में अधिकतम 85 सीटें हो सकती हैं।

कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का व्यावसायीकरण ऐसा अभिशाप है जिससे भारत पीड़ित है और कानूनी पेशे में मुनाफाखोरी की ऐसी अभिव्यक्ति मौजूदा बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किए बिना प्रत्येक आने वाले बैच में अतिरिक्त छात्रों को नामांकित करने के रूप में है।

अदालत ने कहा,

"इसलिए शिक्षा के व्यावसायीकरण के किसी भी प्रयास की, जो शिक्षा के गुणात्मक प्रदान करने को खतरे में डालते हैं, उपहास और निंदा की जानी चाहिए।"

न्यायालय का विचार था कि संस्थान यह दिखाने में विफल रहा कि उसके पास उपयोग के लिए वैधानिक निकायों से आवश्यक मंजूरी है, जैसा कि मांग की जा रही है।

कोर्ट ने कहा,

"तथ्य यह है कि संशोधित योजना का अनुरोध अभी भी संबंधित प्राधिकारी के पास लंबित है, याचिकाकर्ता के लाभ के लिए कार्य नहीं करता है। जब तक और वांछित उद्देश्य के लिए मंजूरी नहीं दी जाती है, तब तक याचिकाकर्ता को कार पार्किंग को छोड़कर कोई अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है।"

यह देखते हुए कि कक्षाओं या किसी शैक्षिक गतिविधि को तहखाने में काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसका उपयोग केवल पार्किंग उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, अदालत ने कहा कि संस्थान में उक्त पाठ्यक्रम में 25 छात्रों के अतिरिक्त प्रवेश के लिए आवश्यक एफएआर की कमी है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा:

"हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि अतीत में इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के माध्यम से स्वीकृत क्षमता के अतिरिक्त छात्रों को पिछले शैक्षणिक सत्रों में प्रवेश दिया गया। इसलिए इस प्रश्न के बावजूद पिछले शैक्षणिक सत्रों के लिए याचिकाकर्ता संस्थान द्वारा दावा की जा रही अतिरिक्त सीटों की वैधता पहले से भर्ती छात्रों और अन्य हितधारकों के सर्वोत्तम हित में है, इसलिए यह न्यायालय उनके एडमिशन में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखता।"

तदनुसार, अदालत ने जीजीएसआईपीयू और दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा निदेशालय को पिछले न्यायिक आदेशों के अनुपालन में पिछले शैक्षणिक सत्र में संस्थान में पहले से भर्ती छात्रों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा,

"शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए इस तरह के किसी भी लाभ की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रतिवादी यूनिवर्सिटी द्वारा पहले से आवंटित 85 सीटों पर ही प्रवेश याचिकाकर्ता संस्थान द्वारा अपने बीए एलएलबी कोर्स में किया जाएगा।"

केस टाइटल: न्यू मिलेनियम एजुकेशन सोसाइटी और अन्य बनाम गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और अन्य

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