दिल्ली हाईकोर्ट और जिला न्यायालय दो मार्च से फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करेंगे
दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतें 28 फरवरी तक वर्चुअल मोड से काम करेंगी। हालांकि, दो मार्च से पूरी तरह से फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू होगी।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार:
"उपरोक्त व्यवस्था 28.02.2022 तक जारी रहेगी और 02.03.2022 से इस न्यायालय में फिजिकल सुनवाई पूरी तरह से फिर से शुरू हो जाएगी। फिजिकल सुनवाई की पूरी बहाली के बाद अदालतें मामले-दर-मामले पर असाधारण परिस्थितियों में हाइब्रिड वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग से भी सुनवाई हो सकती हैं।"
हाईकोर्ट के लिए कार्यालय आदेश में कहा गया कि चीफ जस्टिस के निर्देश के अनुसार, 14.02.2022 से फिजिकल सुनवाई के लिए उपयुक्त संख्या में बेंच का गठन किया जाएगा।
आदेश में कहा गया,
"शेष बेंच वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों को लेना जारी रखेंगी। हालांकि, इस कोर्ट की सभी बेंच मामलों को सूचीबद्ध करने की मौजूदा प्रणाली के अनुसार मामलों की सुनवाई करेंगी।"
यह आगे कहा गया कि रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) की अदालतों के लिए यह रोस्टर इस तरह से तैयार किया जाएगा कि 1.4.2015 से 14.02.2022 उनमें से लगभग 50% फिजिकल रूप से अदालत में आते हैं जबकि अन्य वर्चुअल मोड के माध्यम से मामलों को उठाते हैं।
जिला अदालतों के लिए यह कहा गया कि न्यायिक अधिकारियों की कुल संख्या का लगभग 50% फिजिकल रूप से अदालत का संचालन करेगा जबकि अन्य मामलों को वर्चुअल मोड के माध्यम से उठाएंगे।
आदेश में आगे कहा गया:
"अधिवक्ता, कर्मचारी अधिकारी, वादी और न्यायालय के अन्य आगंतुक भारत सरकार, एनसीटी दिल्ली सरकार और न्यायालय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी COVID-19 प्रोटोकॉल, दिशानिर्देशों, निर्देशों आदि का पालन करेंगे।"
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