दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सांसद राघव चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल करने के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी

Update: 2023-10-17 13:17 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की उस अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने राज्यसभा सचिवालय को उन्हें सरकारी बंगले से बेदखल करने की मंजूरी दे दी थी और बंगला खाली कराने का रास्ता साफ कर दिया था।

जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने चड्ढा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और राज्यसभा सचिवालय की ओर से एएसजी विक्रम बनर्जी की दलीलें सुनने के बाद पिछले सप्ताह आदेश सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने कहा,

“तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है, यह मानते हुए: (ए) कि अपीलकर्ता/वादी को धारा 80 सीपीसी के तहत आवेदन दायर करने या उस प्रावधान का अनुपालन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी; और इसलिए धारा 80 सीपीसी के तहत आवेदन को निरर्थक मानते हुए निपटाया जाता है।”

इसने चड्ढा को तीन दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष वाद प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और ट्रायल कोर्ट से सीपीसी के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत आप नेता के आवेदन पर फैसला करके मामले को आगे बढ़ाने के लिए कहा।

जस्टिस भंभानी ने ट्रायल कोर्ट को कानून के अनुसार मुकदमे को आगे बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि जब तक चड्ढा के आवेदन पर ट्रायल कोर्ट द्वारा फैसला नहीं कर दिया जाता, तब तक विवादित आदेश बहाल रहेगा।

अदालत ने यह भी माना कि राज्यसभा सचिवालय, राज्यसभा का स्थायी प्रशासनिक कार्यालय होने के नाते, जो संसद के सदनों में से एक है, सरकार से एक अलग और विशिष्ट संस्थान है, जो (बाद में) राज्य की कार्यकारी शाखा है।

सीपीसी की धारा 80 के तहत राज्यसभा सचिवालय सरकारी है या सार्वजनिक अधिकारी, इस सवाल पर निर्णय देते हुए अदालत ने कहा,

“धारा 2(17) सीपीसी के उप-खंडों के अवलोकन से पता चलेगा कि संदर्भ कुछ अन्य बारीकियों और विशिष्टताओं के साथ, सरकार के एक सार्वजनिक अधिकारी या सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति के लिए किया गया है। निर्माण के शाब्दिक नियम को लागू करने पर, राज्यसभा सचिवालय स्पष्ट रूप से ऐसे व्यक्ति के दायरे में नहीं आता है जो सरकार का अधिकारी हो सकता है या सरकार के अधीन कार्यरत हो सकता है।

अदालत ने कहा कि यह वैधानिक निर्माण के सभी सिद्धांतों को इस बात पर भी बहस करने के लिए विस्तारित करेगा कि क्या राज्यसभा सचिवालय एक सार्वजनिक अधिकारी है, क्योंकि एक सार्वजनिक अधिकारी को एक प्राकृतिक व्यक्ति होना चाहिए और यह शब्द किसी संस्था या निकाय को संदर्भित नहीं कर सकता है।

कोर्ट ने कहा,

“वर्तमान मामले के संदर्भ में, चूंकि स्पष्ट रूप से, राज्यसभा सचिवालय पर उस व्यक्ति के माध्यम से मुकदमा दायर किया गया था जो इसका प्रमुख है, और जो इसकी ओर से कार्य करेगा, महासचिव का नाम उस व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मुकदमे में प्रतिवादी महासचिव है। स्पष्ट रूप से, मुकदमे में प्रतिवादी राज्यसभा सचिवालय है।”

कोर्ट ने कहा,

"इसलिए वर्तमान मामले के संदर्भ में, इसके महासचिव के माध्यम से'' का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि राज्यसभा सचिवालय और महासचिव एक ही चीज हैं या महासचिव के खिलाफ राहत मांगी गई है।''

सुनवाई के दौरान, सिंघवी ने कहा था कि चड्ढा को आवंटित सरकारी बंगले से बेदखल करने के लिए चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया गया है, जबकि पहली बार चुने गए अन्य सांसदों के पास भी उनकी पात्रता से ऊपर समान आवास है।

उन्होंने यह भी कहा कि चड्ढा के राज्यसभा से निलंबन का सरकारी बंगला रद्द होने से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने अदालत को बताया कि रद्दीकरण मार्च में हुआ था, लेकिन उन्हें जुलाई में निलंबित कर दिया गया था।

इसके अलावा, सिंघवी ने कहा था कि यह न तो आवास में अधिक समय तक रहने का मामला है और न ही नए आवंटन का। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जहां पिछले साल सितंबर में उपराष्ट्रपति द्वारा "पूरी तरह से दिमाग लगाने" के बाद बंगला आवंटित किया गया था, जिसके बाद चड्ढा ने इसे स्वीकार कर लिया था।

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