COVID19 महामारी के मद्देनजर, दिल्ली हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों ने 4 अप्रैल तक अपने कामकाज को स्थगित कर दिया है।
हाईकोर्ट ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की जिसमें स्पष्ट किया कि अदालतों में कामकाज के निलंबन की अवधि को परिसीमा अधिनियम की धारा 4 के प्रयोजन के अनुसार अदालतों के बंद रहने के रूप में माना जाएगा।
हाईकोर्ट में अतिआवश्यक मामलों की सुनवाई के लोए फोन कॉल के माध्यम से संबंधित रजिस्ट्रार के समक्ष तत्काल मामलों का उल्लेख किया जा सकता है। यदि अनुमति दी जाती है, तो इस मामले को न्यायाधीशों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना जाएगा।
संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को तत्काल सुनवाई के नए मामलों से निपटने के लिए न्यायिक अधिकारियों का एक विशेष रोस्टर तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है।
अत्यधिक अर्जेंट ताजा मामलों के लिए, प्रत्येक जिले में एक प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) को नियुक्त किया जाएगा, जिनसे अधिवक्ता टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं।
सभी कोर्ट रूम और कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अन्य हिस्से, चैंबर ब्लॉक, अधीनस्थ कोर्ट कॉम्प्लेक्स को बंद रखा जाएगा। इनमें उन्हें छूट रहेगी, जिन्हें कोर्ट के निर्देश में खोला जाना आवश्यक बताया गया है। दिल्ली न्यायिक अकादमी के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी 4 अप्रैल तक स्थगित कर दिए गए हैं।
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