दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और AAP के खिलाफ ED के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया

Update: 2024-07-09 10:49 GMT

दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और AAP के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कथित शराब नीति घोटाले में दायर पूरक आरोपपत्र पर मंगलवार को संज्ञान लिया।

राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री और आप के खिलाफ दायर सातवीं पूरक अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया। अदालत ने केजरीवाल के लिए 12 जुलाई को पेशी वारंट जारी किया है।

अदालत ने आरोपी विनोद चौहान और आशीष माथुर के खिलाफ ED की आठवीं पूरक आरोपपत्र पर भी संज्ञान लिया।

केजरीवाल कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने तिहाड़ जेल में केजरीवाल से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया।

यह दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा PMLA मामले में उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने के कुछ घंटों बाद हुआ।

अदालत की अनुमति के बाद CBI ने 26 जून को केजरीवाल से अदालत में पूछताछ की और फिर मामले में औपचारिक रूप से उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया। मई में उन्हें आम चुनावों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने 01 जून तक अंतरिम जमानत दी थी।

उन्होंने 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया। केजरीवाल ने CBI द्वारा अपनी गिरफ्तारी और तीन दिन की पुलिस हिरासत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए याचिका भी दायर की है।

दोनों मामलों की सुनवाई 17 जुलाई को तय की गई।

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