दिल्ली कोर्ट ने यूएपीए मामले में न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ, एचआर हेड को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा
दिल्ली की एक अदालत ने न्यूज़क्लिक पोर्टल पर चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने के आरोपों के बाद यूएपीए के तहत दर्ज मामले में न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को सात दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
ये आरोप तब सामने आए जब 5 अगस्त को प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि ऑनलाइन मीडिया आउटलेट न्यूज़क्लिक को "भारत विरोधी" माहौल बनाने के लिए चीन से धन प्राप्त हुआ है।
इसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा न्यूज़क्लिक से जुड़े पत्रकारों और लेखकों के आवासों पर सिलसिलेवार छापे मारे गए, जिसे व्यापक मीडिया कवरेज मिला था।
विशेष रूप से, NYT रिपोर्ट से पहले, न्यूज़क्लिक मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एक और जांच का सामना कर रहा था। संपादकों के परिसरों में ईडी द्वारा कई छापे मारे थे और मामला अभी भी लंबित है।
न्यूज़क्लिक और पुरकायस्थ ने पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सितंबर 2020 में ईडी द्वारा दर्ज ईसीआईआर की एक प्रति की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने 21 जून, 2021 और 20 जुलाई को अंतरिम आदेश पारित कर ईडी को वेबसाइट और उसके प्रधान संपादक के ख़िलाफ़ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।
इसके बाद, ईडी ने 21 जून, 2021 और 20 जुलाई, 2021 को एक समन्वय पीठ द्वारा पारित दो आदेशों को रद्द करने की मांग की थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक आवेदन पर नोटिस जारी किया था।