Delhi Liquor Policy: दिल्ली कोर्ट ने BRS नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 09 अप्रैल तक बढ़ाई
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के कविता को 09 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हैं।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट की विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता को उसकी ED रिमांड की समाप्ति पर अदालत में पेश किए जाने के बाद आदेश पारित किया।
कविता को पहले 23 मार्च तक ED की हिरासत में भेजा गया था, जिसे तीन दिन के लिए बढ़ा दिया गया था।
ED ने मंगलवार को अनुरोध किया कि कविता को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए।
कविता को 15 मार्च की शाम को एजेंसी और आयकर विभाग द्वारा उनके हैदराबाद आवास पर तलाशी लेने के कुछ घंटों बाद ED ने गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी ज्ञापन के अनुसार, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी और तेलंगाना विधान परिषद सदस्य कविता को केंद्रीय जांच एजेंसी ने शाम 5:20 बजे हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया। उन्हें 23 मार्च तक ED की हिरासत में भेज दिया गया।
19 मार्च को कविता ने ED के समन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया और BRS नेता को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने को कहा।
पहले के रिमांड आवेदन में ED ने आरोप लगाया कि कविता उत्पाद शुल्क नीति घोटाले की "मुख्य साजिशकर्ता और लाभार्थी में से एक" है।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि कविता ने साउथ ग्रुप के अन्य सदस्यों सारथ रेड्डी, राघव मगुंटा और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची और उन्हें 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी। बदले में उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनुचित लाभ प्राप्त किया।
ED ने यह भी आरोप लगाया कि कविता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और तत्कालीन उपमुख्यमंत्री के साथ सौदा किया, जिसमें उन्होंने साउथ ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर बिचौलियों और बिचौलियों के माध्यम से उन्हें रिश्वत दी।