दिल्ली कोर्ट ने 2019 जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा को डिस्चार्ज किया
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दिसंबर, 2019 में हुई हिंसा की घटनाओं से जुड़े एक मामले में शारजील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को आरोप मुक्त कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने आदेश पारित किया।
एफआईआर में दंगा और गैरकानूनी रूप से जमा होने के अपराध का आरोप लगाया गया है - मामले में आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323, 341, 120B और 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
हालांकि, इमाम अभी भी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के संबंध में दर्ज अन्य एफआईआर में हिरासत में है। इमाम और तन्हा दोनों स्पेशल सेल के मामले में आरोपी हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश थी।