टूलकिट मामले में दिल्ली कोर्ट ने शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत याचिका पर कल तक के लिए सुनवाई स्थगित की
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में सोशल मीडिया पर शेयर की गई टूलकिट मामले के सह-आरोपी शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत अर्जी पर कल यानी गुरुवार तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धर्मेंद्र राणा ने अतिरिक्त लोक अभियोजक इरफान अहमद के अनुरोध पर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
शांतनु की ओर से अधिवक्ता सरीम नावेद उपस्थित हुए। नावेद ने अदालत को सूचित किया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने शांतनु को 10 दिनों के लिए अग्रिम जमानत दे दी थी, जो उसे 26 फरवरी 2021 तक अंतरिम संरक्षण प्रदान करेगी, मगर इसके बाद शांतनु को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका है।
इसे देखते हुए न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी।
न्यायाधीश ने कहा,
"जवाब और बहस कल होगी।"
शांतनु अन्य सह आरोपी निकिता जैकब के साथ टूलकिट एफआईआर के संबंध में सोमवार को जांच में शामिल हुए हैं। दोनों सह-आरोपी सोमवार को दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के द्वारका कार्यालय के समक्ष उपस्थित थे।