बृजभूषण सिंह के खिलाफ POCSO केस में बरी, दिल्ली कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की
दिल्ली कोर्ट ने पूर्व भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज POCSO मामले में दिल्ली पुलिस की रद्दीकरण रिपोर्ट स्वीकार की।
मामला पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज गोमती मनोचा के समक्ष था।
मामले की स्थिति "रद्द" और "मामला निपटाया गया"।
दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में दो FIR दर्ज की थीं। एक FIR भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) के तहत विभिन्न अपराधों के तहत दर्ज की गई थी, जबकि दूसरी FIR POCSO Act के तहत दर्ज की गई थी।
महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में सिंह के खिलाफ पांच महिला पहलवानों के संबंध में आरोप तय किए गए थे।
इसके बाद सिंह ने उक्त FIR, चार्जशीट और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। याचिका पर फैसला लंबित है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यौन उत्पीड़न की कथित घटनाएं 2016 से 2019 के बीच डब्ल्यूएफआई कार्यालय, सिंह के आधिकारिक आवास और विदेश में भी हुई हैं। POCSO मामले में नाबालिग ने कथित तौर पर सिंह के खिलाफ अपने आरोप वापस ले लिए थे।