COVID19 : मेडिकल पेशेवरों पर मकान खाली करने का दबाव बनाने के लिए मकान मालिक पर होगी सख्त कार्रवाई, कर्नाटक सरकार ने दिए निर्देश

Update: 2020-03-26 07:44 GMT

कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को उन मकान मालिकों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जो डॉक्टर, पैरामेडिकल प्रोफेशनल और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस के फैलने के डर से अपने किराए के मकान खाली करने का दबाव बना रहे हैं।

राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि इस तरह का व्यवहार लोक सेवक को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने में बाधा डालता है और कर्नाटक महामारी रोग (COVID19) विनियम, 2020 के महामारी रोग अधिनियम, 1987 और हैदराबाद अनिश्चित रोग अधिनियम, 1950 के के तहत इसके लिए सज़ा का प्रावधान है।

आदेश में कहा गया कि

" कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करना और अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग को दैनिक आधार पर इस कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।"

कोरोना वायरस के लिए अपनी संवेदनशीलता की गलतफहमी के कारण लोग मेडिकल पेशेवरों को देश भर में परेशान कर रहे हैं, ऐसी कई रिपोर्ट देशभर से आ रही हैं

संबंधित समाचारों में, देश भर में दर्ज किए गए कई मामलों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर भी प्रकाश डाला गया है जो इस महामारी के संक्रमण से पीड़ित रोगियों के इलाज में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं।

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