COVID-19 को देखते हुए साल खत्म होने के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को नियंत्रित करे सरकार: कलकत्ता हाईकोर्ट

Update: 2020-12-31 03:30 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि सरकार यह सुनिश्चित करें कि साल के आखिर में उत्सव के दौरान प्रभावी प्रोटोकॉल बनाए रखा जाए। हाईकोर्ट ने यह निर्देश अख़बारों में छपी हालिया खबरों को देखते हुए दिया है, जिनमें लिखा था कि साल के खत्म होने के दौरान सार्वजनिक जगहों पर भीड़भाड़ होगी।

न्यायमूर्ति कौशिक चंदा और न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा,

"प्रोटोकॉल में पुलिस अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से शहर के लोकप्रिय स्थानों में भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय शामिल होंगे, जहां हाल के दिनों में ऐसी भीड़ अक्सर देखी गई है।"

मामला न्यायालय के समक्ष

पीठ त्योहारों के दौरान पटाखे की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों पर उचित निर्देशों के लिए रिट याचिकाएं सुन रही थी। याचिकओंं में प्रतिवादी अधिकारियों से काली पूजा, जगधात्री पूजा, कार्तिक पूजा और छठ पूजा पंडालों में भीड़भाड़ को रोकने के लिए दिशा-निर्देश की मांग की है।

कोर्ट का आदेश

वर्ष के अंत में सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ को रोकने के लिए न्यायालय ने राज्य सरकार (जैसा कि ऊपर बताया गया है) के लिए निर्देश जारी किए।

प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया था कि मास्क, सैनिटाइज़र और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में चेक प्वाइंट हैं।

कोर्ट ने यह भी कहा कि इसी तरह की चिंताओं को लेकर जनहित याचिकाओं में दिए गए समान आदेशों का अनुपालन जारी रहेगा।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि सोमवार (19 अक्टूबर) को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक हित में घोषणा की थी कि इस वर्ष दुर्गा पूजा के सभी पंडालों को जनता के सदस्यों के लिए नो-एंट्री ज़ोन बनाया जाएगा। हालांकि, बुधवार (21 अक्टूबर) को उच्च न्यायालय ने पूजा पंडालों में प्रवेश प्रतिबंधों को शिथिल करते हुए इस आदेश को आंशिक रूप से संशोधित कर दिया था।

केस का शीर्षक - सुश्री अनसुआ भट्टाचार्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य [डब्ल्यू.पी.ए. 2020 के 9184 IA नंबर 2020 के 1]

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें




Tags:    

Similar News