COVID-19: केरल हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेशों की अवधि 9 अगस्त तक बढ़ाई

Update: 2021-07-23 10:52 GMT

केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उसके द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया।

ये आदेश आने वाले सोमवार को समाप्त होने वाले थे।

मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार, न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की पूर्ण पीठ ने माना कि राज्य में जारी लॉकडाउन प्रतिबंधों के बीच इन आदेशों को आगे बढ़ाना उचित है।

तदनुसार, उनकी वैधता नौ अगस्त, 2021 तक बढ़ा दी गई है।

स्थिति की अगली समीक्षा छह अगस्त, 2021 को की जाएगी।

राज्य में COVID-19 पॉजिटिव मामलों में वृद्धि देखी जा रही है और कोर्ट मई, 2021 से लॉकडाउन प्रतिबंधों के साथ काम कर रहा है। इस प्रकार इसने 26 जुलाई तक अंतरिम आदेशों की अवधि बढ़ा दी थी। पहले इनकी अवधि 29 जून तक बढ़ा दी गई थी। इससे पहले कोर्ट ने इन्हें 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया था।

केरल में हाल ही में COVID-19 पॉजीटिव मामलों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। इससे न्यायालय की सामान्य कार्यवाही बाधित हुई है और सुनवाई की प्रक्रिया धीमी हो गई है।

अंतरिम आदेशों का बार-बार विस्तार उसी के परिणामस्वरूप हो रहा है।

केस शीर्षक: स्वतः संज्ञान बनाम केरल राज्य

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