COVID-19 : दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से ईयू, यूके के यात्रियों को भारत यात्रा करने से प्रतिबंधित करने पर जवाब मांगा

Update: 2020-03-20 12:00 GMT

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 18 मार्च से यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, तुर्की और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य देशों के यात्रियों की भारत यात्रा पर केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और डीजीसीए से जवाब मांगा है।

कोरोना वायरस के फैलने की आशंका के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 18 मार्च से यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, तुर्की और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य देशों के यात्रियों की भारत यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बाद सरकार के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

शुक्रवार को जस्टिस जे आर मिधा और जस्टिस आई एस मेहता की पीठ ने स्वास्थ्य और गृह मामलों के मंत्रालयों और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को नोटिस जारी कर याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा।

स्कॉटलैंड में फंसे एक भारतीय छात्र के पिता ने यह याचिका याचिकाकर्ता ने दलील दी कि इस प्रतिबंध के उनका बेटा स्कॉटलैंड से स्वदेश लौटने में असमर्थ है।

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