COVID-19: सभी बेंच सोमवार और गुरुवार केवल बहुत आवश्यक मामलों पर ही सुनवाई करेंगी: बॉम्बे हाईकोर्ट

Update: 2020-03-19 16:37 GMT

Covid-19 की महामारी पर व्यापक जन-चिन्ता के बीच कम से कम मानवीय संपर्क की दिशा में एक और कदम उठाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (अभी तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण नहीं की है) बीपी धर्माधिकारी ने अब बेंचों का निर्देश दिया है

उच्च न्यायालय की नागपुर, औरंगाबाद और गोवा की पीठ सोमवार, 23 मार्च, 2020 और गुरुवार, 26 मार्च, 2020 को दोपहर 12 बजे से 2:00 बजे के बीच केवल आवश्यक मामलों की सुनवाई करेगी।

इसके अलावा, नोटिस में कहा गया है-

(1) सर्कुलेशन को केवल ई-मेल के माध्यम से भेजा जाएगा।

(2) किसी भी मौखिक उल्लेख की अनुमति नहीं होगी। केवल मामले को बोर्ड पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

(3) असाइनमेंट अलग से प्रकाशित किया जाएगा जैसा कि छुट्टियों के दौरान किया जाता है।

(4) रजिस्ट्री कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर बुलाएगी।

(5) अधिवक्ताओं, अभियोगियों और जनता से अनुरोध है कि वे केवल अत्यंत आवश्यक मामलों को ही अदालत में लाएं, जो अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते।

14 मार्च और 16 मार्च की अधिसूचनाओं के माध्यम से जारी किए गए पिछले निर्देशों को संशोधित किया गया है। उच्च न्यायालय ने शुरुआत में सभी पीठों के कामकाज को केवल जरूरी मामलों तक ही सीमित रखा, फिर दो दिन बाद 12 बजे से 2 बजे के बीच काम के घंटे को सीमित करने के और निर्देश जारी किए गए।



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