दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में आरोपी खालिद सैफ़ी को मिली अंतरिम ज़मानत

Update: 2026-04-10 04:25 GMT

दिल्ली कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में आरोपी खालिद सैफ़ी को अंतरिम ज़मानत दी।

कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने सैफ़ी को 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक के लिए अंतरिम ज़मानत दी। यह ज़मानत उनकी भतीजी और भतीजे की शादी के कार्यक्रमों के चलते दी गई।

सैफ़ी ने बताया कि उनकी भतीजी और भतीजे की शादी के कार्यक्रम 14 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच होने तय हैं।

यह देखते हुए कि भतीजे और भतीजी की शादी की रस्मों की पुष्टि अभियोजन पक्ष द्वारा कर ली गई, कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सैफ़ी को इसके लिए अपेक्षित राहत दी जा सकती है।

जज ने कहा,

"तदनुसार, आवेदक/आरोपी खालिद सैफ़ी को 15.04.2026 से 20.04.2026 तक के लिए अंतरिम ज़मानत दी जाती है। इसके लिए उन्हें 20,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की एक ज़मानत (Surety) देनी होगी।"

कोर्ट ने सैफ़ी को निर्देश दिया कि वह अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को दें और उसे हमेशा 'चालू' (ON) मोड में रखें।

कोर्ट ने आगे कहा,

"इसके अलावा, आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि वह अंतरिम ज़मानत की अवधि के दौरान दिल्ली/NCR के इलाके से बाहर न जाएं। साथ ही आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि वह अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह या मीडिया से संपर्क न करें।"

आरोपियों पर गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आरोप लगे हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने फरवरी 2020 के आखिरी हफ्ते में राष्ट्रीय राजधानी में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे की "बड़ी साज़िश" रची थी।

इस मामले में आरोपी हैं: ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफ़ी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफ़िशा फ़ातिमा, शिफ़ा-उर-रहमान, आसिफ़ इक़बाल तन्हा (जिन्हें 2021 में ज़मानत मिल गई थी), शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अथर खान, सफ़ूरा ज़रगर (जिन्हें मानवीय आधार पर ज़मानत मिली थी, क्योंकि गिरफ़्तारी के समय वह गर्भवती थीं), शरजील इमाम, फ़ैज़ान खान, देवांगना कलिता (जिन्हें ज़मानत मिल गई थी) और नताशा नरवाल (जिन्हें ज़मानत मिल गई थी)।

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