जब अभियोजन पक्ष सबूत के प्रारंभिक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है तो अदालत 'अश्लीलता' का निर्धारण करने के लिए खुद किताब नहीं पढ़ सकती: केरल हाईकोर्ट

Update: 2023-10-05 09:55 GMT

केरल हाईकोर्ट ने दुकान के कमरे में बिक्री के लिए अश्लील किताबें प्रदर्शित करने के आरोपी व्यक्ति की सजा इस आधार पर रद्द कर दी कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि किताबें अश्लील हैं, या आरोपी ने दुकान के कमरे पर कब्ज़ा कर लिया, जहां किताबें जब्त कर ली गईं।

जस्टिस सी.एस. डायस की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों, यानी तलाशी लेने वाले पुलिस अधिकारियों ने न तो यह कहा कि किताबें अश्लील हैं और न ही उन्होंने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 292(2)(ए) के तहत आरोपी के खिलाफ अपराध के लिए सामग्री साबित की।

अदालत ने कहा,

"अभियोजन पक्ष किताबों में सामग्री के बारे में कुछ भी बताने में विफल रहा और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्तों पर कोई आपत्तिजनक स्थिति नहीं डाली गई। किताबों को स्क्रॉल करने और फिर यह निष्कर्ष निकालने की निचली अदालतों की कार्रवाई गलत है कि वे अश्लील और अनुचित हैं। इससे निचली अदालतों की कार्रवाई से अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उसे निचली अदालतों द्वारा की गई कार्रवाई को समझाने के अवसर से वंचित कर दिया गया। इसलिए इस अदालत का मानना है कि न्याय पूरी तरह से विफल हो गया है।

जस्टिस डायस ने घोषणा की,

"निचली अदालतों में यह माना गया कि किताबें अश्लील हैं। इसलिए आरोपी अपराध करने का दोषी है।"

यह सूचना मिलने पर कि याचिकाकर्ता अश्लील किताबें बेच रहा है, क्षेत्रीय सब-इंस्पेक्टर ने दुकान के कमरे में तलाशी ली थी। किताबें जब्त कर ली गईं और याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 292(2)(ए) के तहत आरोप लगाए गए।

ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता (अभियुक्त) को दोषी पाया और उसे 3 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अपीलीय अदालत ने दोषसिद्धि की पुष्टि की लेकिन सजा को घटाकर 15 दिन की कैद कर दिया। इसी आदेश के विरुद्ध वर्तमान पुनर्विचार याचिका दायर की गई।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील विनोद कुमार सी. ने कहा कि निचली अदालतों ने दो आधारों पर गलती की है: (i) अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि जिस दुकान के कमरे से किताबें जब्त की गईं, वह याचिकाकर्ता के कब्जे में है; (ii) अभियोजन पुस्तकों की अश्लीलता के तथ्य को स्थापित करने में विफल रहा।

लोक अभियोजक सीता एस. ने तर्क दिया कि यद्यपि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने यह गवाही नहीं दी थी कि विचाराधीन पुस्तकें अश्लील हैं, निचली अदालतों ने पुस्तकों की जांच की और पाया कि वे अश्लील हैं।

आईपीसी की धारा 292 साथ ही श्री चंद्रकांत कल्याणदास काकोडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (1969) और अवीक सरकार और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (2014) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिनमें अश्लीलता को परिभाषित किया है। न्यायालय ने कहा कि उक्त फैसलों के प्रावधान के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित सामग्रियों को साबित करना होगा, अर्थात्: (i) पुस्तक कामुक है, ( ii) यह विवेकपूर्ण हित के लिए अपील करता है, (iii) यह उन व्यक्तियों को वंचित और भ्रष्ट करता है, जो मामले को पढ़ने/देखने/सुनने की संभावना रखते हैं (iv) मामला अनुभाग में दिए गए अपवादों के अंतर्गत नहीं आता है और ( v) अश्लीलता का आकलन समकालीन सामुदायिक मानकों को लागू करके एक औसत व्यक्ति के दृष्टिकोण से किया जाता है।

अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने केवल यह गवाही दी कि किताबें आरोपी की दुकान के कमरे से जब्त की गईं, न कि यह कि किताबें अश्लील हैं। इसने पाया कि यह "आपराधिक न्यायशास्त्र में प्राथमिक है कि यह साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर है कि आरोपी ने अपराध किया," जो वर्तमान मामले में साबित नहीं हुआ।

न्यायालय ने इस प्रकार कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के गवाही देने में विफल रहने के आलोक में निचली अदालतों द्वारा किताबों को पढ़कर उसे अश्लील करार देने की कार्रवाई अनुचित है।

न्यायालय ने कहा,

"किताबों की सामग्री पर पीडब्ल्यू.1 और 4 की ओर से कठोर चुप्पी के बावजूद, आश्चर्यजनक रूप से निचली अदालतों ने किताबों को पढ़ने का साहस किया और निष्कर्ष निकाला कि किताबें अश्लील हैं। इस प्रकार, पुनर्विचार याचिकाकर्ता ने अपराध किया। इस न्यायालय के अनुसार, निचली अदालतों द्वारा की गई कार्रवाई अनुचित और अभिलेखों को गलत तरीके से पढ़ने पर आधारित है। यदि पीडब्लू.1 और 4 ने किताबों की सामग्री और अभियुक्तों पर उसी से इनकार करते हुए कुछ भी कहा होता तो यह प्रक्रिया स्वीकार्य होती।“

जहां तक दुकान के कमरे पर कब्जे का सवाल है, अभियोजन ने नगर निगम कार्यालय के अधीक्षक से पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि दुकान का कमरा सीएन सरस्वती का था। लेकिन अदालत ने कहा कि उक्त व्यक्ति से मामले में गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई।

इस प्रकार न्यायालय ने पाया कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता दुकान के कमरे का मालिक था, या उसके कब्जे में था।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि रद्द करते हुए यह टिप्पणी की,

"निर्विवाद रूप से इस बात की पुष्टि करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई कि सी.एन.सरस्वती ने आरोपी को दुकान का कमरा दिया था। उस घटनापूर्ण शाम को दुकान के कमरे में उनकी उपस्थिति यह मानने के लिए अपर्याप्त है कि उनके पास एमओ 1 से 5 किताबें थीं। आरोपी और दुकान के मालिक के बीच संबंध स्थापित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर थी। ऐसा करने में विफल रहने पर यह निष्कर्ष निकला कि अभियोजन महत्वपूर्ण पहलू साबित करने में विफल रहा, जो अभियोजन के लिए हानिकारक है।"

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