महिला वकील का अदालत पर अन्याय करने का आरोप: मद्रास हाइकोर्ट ने अपने आदेश पर रोक लगाई, वकील को बहस के लिए एक और अवसर दिया

Update: 2020-12-14 08:15 GMT

Madras High Court

अपने प्रकार के प्रथम मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै बेंच) ने शुक्रवार (11 दिसंबर) को एक अहस्ताक्षरित निर्णय पर रोक लगा दी और प्रतिवादी के लिए उपस्थित वकील को मामले में अपनी दलील देने के लिए एक और अवसर दे दिया।

न्यायमूर्ति एन. किरुबाकरन और न्यायमूर्ति बी. पुगलेंधी की खंडपीठ ने यह आदेश, प्रतिवादी के लिए पेश वकील द्वारा अदालत के खिलाफ अन्याय के आरोप लगाने के पश्च्यात दिया।

दरअसल, अदालत के निर्णय के ऐलान के पश्च्यात, यह जानने के बाद कि मामला उसके मुवक्किल के खिलाफ चला गया था, प्रतिवादी के लिए पेश महिला वकील द्वारा खुली अदालत में (वर्चुअल कोर्ट) के खिलाफ अन्याय के आरोप लगाए गए।

महिला वकील ने अदालत के सामने यह प्रस्तुत किया कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालत ने बिना उसकी दलीलें को सुने, तत्काल रिट अपील में निर्णय पारित कर दिया। गौरतलब है कि वह इस धारणा के तहत थीं कि उनकी रिट अपील अदालत द्वारा खारिज कर दी जाएगी।

कोर्ट का आदेश

यह विचार करते हुए कि अदालत के खिलाफ ऐसे आरोप लगाना अवमानना का मामला है और महिला वकील के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुडुचेरी को भी एक संदर्भ की आवश्यकता है, अदालत ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि महिला वकील की एक शिकायत है और उसे आगे विस्तार से सुने जाने की जरूरत है।

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा,

"इस न्यायालय को लगता है कि चूंकि हमने अभी तक आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए यह न्यायालय प्रतिवादी को इस मामले में अपने आगे के तर्क देने के लिए प्रतिवादी के वकील को एक और अवसर प्रदान करेगा।"

महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि,

"कार्यवाही का परिणाम जो भी हो, बार के एक वरिष्ठ सदस्य को अदालत के खिलाफ आरोप लगाने के स्तर तक नहीं जाना चाहिए।"

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा,

"हम प्रतिवादी के लिए उपस्थित होने वाली वकील, जो कि कुछ समय के लिए बार की प्रमुख थीं और बार की एक वरिष्ठ सदस्य भी हैं, द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व से पीड़ित हैं। अगर इस तरह के रवैये को प्रोत्साहित किया जायेगा, तो यह जूनियर्स के लिए एक गलत संदेश भेजेगा, जो सभी कोर्ट की कार्यवाही देख रहे हैं।"

मामले को 14 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए रखा गया है।

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