नुकसान के लिए किरायेदार से प्रतिदावा, उसके सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करने के दायित्व से बचने के लिए कोई बचाव नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक कंपनी को समरी सूट की रक्षा के लिए बिना शर्त अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि मालिक द्वारा अपने लाइसेंसधारी से नुकसान के लिए मुकदमा दायर करना लाइसेंसधारी की सुरक्षा जमा राशि वापस करने की स्वीकृत देनदारी का एकमात्र बचाव नहीं हो सकता है।
जस्टिस कमल खाता ने मुंबई में 17,196 वर्ग फुट के परिसर के मालिक - लोरन लीजिंग एंड इन्फोटेक प्राइवेट - को 18% ब्याज के साथ 90 लाख रुपये से अधिक की पूरी सुरक्षा जमा राशि अदालत में जमा करने का निर्देश दिया, इसके बाद ही लाइसेंसधारी प्ले गेम्स 24X7 प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर मुकदमे का बचाव करें
अदालत ने आदेश दिया कि यदि प्रतिवादी लोरन राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो प्ले गेम्स लोरन के खिलाफ एक पक्षीय डिक्री के लिए आवेदन करने का हकदार होगा।
प्ले गेम्स 24X7 प्रा लिमिटेड ने अवकाश और लाइसेंस समझौते के तहत जुलाई 2020 में परिसर को सरेंडर करने के बाद सुरक्षा जमा की वसूली के लिए सीपीसी के आदेश XXXVII के तहत वाणिज्यिक डिवीजन में एक समरी मुकदमा दायर किया।
प्ले गेम्स ने तीन साल तक "रम्मीसर्कल", "माई11सर्कल" और "अल्टीमेट गेम्स" ब्रांड नाम के तहत ऑनलाइन गेम चलाए, जो मार्च 2020 में 1.6 करोड़ रुपये से अधिक की सुरक्षा जमा राशि और 18 लाख अधिक के मासिक किराये के साथ समाप्त हुआ।
मार्च 2020 में, प्ले गेम्स ने लोरन को राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की घोषणा के कारण परिसर खाली करने में असमर्थता के बारे में सूचित किया और अंततः 1 जुलाई, 2023 को परिसर का शांतिपूर्ण कब्जा सौंप दिया। प्ले गेम्स ने इसके बाद देय किराए में से तीन महीने की अतिरिक्त कटौती की, और सुरक्षा जमा राशि 18% ब्याज सहित वापसी की मांग की।
हालांकि, लोरन ने दावे का विरोध किया और कहा कि पूरी सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली गई है और वह तीन महीने की अधिक अवधि के लिए 3 गुना किराए का हकदार है।
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अदालत ने कहा, "...मेरे विचार में यह स्पष्ट रूप से प्रतिवादी की ओर से वादी के पास मौजूद धन का दुरुपयोग करने का एक बाद का विचार और बेईमान इरादा है।"
अदालत ने कहा कि प्रतिवादी ने तीन गुना किराया वसूलने के अपने इरादे के बारे में चेतावनी दिए बिना परिसर पर कब्ज़ा हासिल करने तक चुप्पी बनाए रखी। इसके अलावा, प्रतिवादी की सहमति से अनुबंध बढ़ाया गया था।
अदालत ने कहा कि सुरक्षा जमा जब्त करना नुकसान की वसूली और मुआवजे की मांग करने के समान होगा।
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रमन आयरन फाउंड्री मामले में दिए फैसले पर भरोसा करते हुए कहा, "यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रतिवादी अपने मुकदमे में वादी से नुकसान और मुआवजा वसूल करना चाहता है, जो निश्चित रूप से सुरक्षा जमा वापस करने की स्वीकार्य देनदारी का बचाव नहीं हो सकता है।"
हालांकि अदालत इस बात से सहमत थी कि मुकदमे की आवश्यकता होगी, लेकिन उसने प्रतिवादी को मामले का बचाव करने के लिए बिना शर्त अनुमति देने से इनकार कर दिया।
केस टाइटलः प्ले गेम्स 24X7 प्राइवेट लिमिटेड बनाम लोरन लीजिंग एंड इन्फोटेक प्रा लिमिटेड