सड़कों से होर्डिंग हटाने के 18 साल पुराने आदेश के उल्लंघन पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर

Update: 2023-01-03 08:04 GMT

काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स ने हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष हाइवे, मेन रोड और सड़क के किनारे लगे साइनबोर्ड, होर्डिंग और विज्ञापन बोर्ड को हटाने के मामलों में अधिकारियों की कथित निष्क्रियता के खिलाफ एक अवमानना ​​याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है अधिकारियों द्वारा बोर्ड को न हटाना दो दशक पुराने आदेश का उल्लंघन है। काउंसिल ऑफ इंजीजियर्स अखिल भारतीय स्तर का संगठन है, याचिका उसके संगठन और अध्यक्ष, दोनों की ओर से दायर की गई है।

याचिकाकर्ताओं ने पंजाब सिविल सचिवालय के मुख्य सचिव के साथ-साथ नगर आयुक्त, जोन-डी, सराभा नगर, लुधियाना के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्‍ट, 1971 की धारा 12 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

जुलाई 1998 में नमित कुमार बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन, CWP-7639-1995 के मामले में हाईकोर्ट ने सड़कों से बोर्ड हटाने और ऐसे होर्डिंग और साइनबोर्ड को सहारा देने वाले लोहे या कंक्रीट के खंभों एक महीने के भीतर तोड़ने के लिए विभिन्न आदेश जारी किए थे।

इसके बाद, 2004 में, इसी मामले में हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण और नगर निगम को 15 दिनों की अवधि के भीतर साइनबोर्ड और होर्डिंग हटाने का आदेश दिया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किया गया कि 2004 के आदेश के बाद से 18 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, बोर्डों को 'हाईकोर्ट के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करते हुए' नहीं हटाया गया।

इसके अलावा, होर्डिंग्स के साथ सड़क सुरक्षा का एक प्रमुख मुद्दा होने का दावा करते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने पहले उत्तरदाताओं और कुछ अन्य अधिकारियों को ऐसे बोर्ड हटाने के लिए कहने पर एक डिमांड नोटिस दिया था। हालांकि, कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मामले की सुनवाई 13 फरवरी को होगी।

केस टाइटल: काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स और अन्य वीवीके जानूजा व अन्यसाइटेशन: COCP-2736-2022

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

Tags:    

Similar News