" हाथरस पीड़ित के परिवार के सदस्यों को राज्य में ही कहीं स्थानांतरित करने पर विचार करें, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें": इलाहाबाद एचसी ने यूपी सरकार को निर्देश दिया

Update: 2022-07-27 14:32 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह हाथरस सामूहिक बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्यों में से एक को सरकार या सरकारी उपक्रम के तहत उसकी योग्यता के अनुरूप रोजगार देने पर विचार करे।

जस्टिस राजन राय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने सरकार को उनके सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास और बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हाथरस के बाहर राज्य के भीतर किसी अन्य स्थान पर उनके स्थानांतरण पर विचार करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि हाथरस बलात्कार की घटना के बाद यह समाचार पत्रों और सोशल मीडिया आदि में छा गया और इसलिए कोर्ट ने कहा, कोई बहुत अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि परिवार के लिए एक गांव बूलगढ़ी ( जिला हाथरस) में रहना आसान नहीं होगा।

अदालत ने कहा,

" परिवार को हाथरस के बाहर कहीं स्थानांतरित करने के लिए कहना बहुत अधिक नहीं है, जिसमें सीआरपीएफ द्वारा उनकी सुरक्षा के कारण और गांव के अन्य लोग, जो उच्च जाति के हैं, कथित शत्रुतापूर्ण व्यवहार / रवैये के कारण उनकी आवाजाही को अत्यधिक प्रतिबंधित किया जाता है।"

अदालत ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि पीड़ित परिवार के किसी भी पुरुष सदस्य के खिलाफ किए गए अत्याचार के परिणामस्वरूप अब तक कोई भी पुरुष सदस्य काम नहीं कर पा रहा है।

संक्षेप में मामला

ये निर्देश उस बेंच द्वारा जारी किए गए हैं जो सभ्य और सम्मानजनक अंतिम संस्कार / दाह संस्कार के अधिकार (Right To Decent And Dignified Last Rites/Cremation) की जांच करने के लिए हाथरस बलात्कार और श्मशान मामले में स्थापित एक स्वत : संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।

अदालत ने एससी समुदाय की 19 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार का संज्ञान लिया था और उसके बाद 29/30 सितंबर 2020 की रात में उसका दाह संस्कार कर दिया गया जो उसके परिवार के सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध प्रतीत होता था।

कोर्ट ने नोट किया था कि इन घटनाओं ने एक सभ्य अंत्येष्टि के मौलिक अधिकार और इस संबंध में राज्य के अधिकारियों की भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए थे।

पीड़ित परिवार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली 1995 के नियम 12(4) के संदर्भ में अनुसूची अनुलग्नक-I की मद 46 के मद्देनजर और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15ए के तहत अपने एक सदस्य यानी बड़े भाई के लिए रोजगार का दावा किया था और राज्य के मुखिया द्वारा 30 सितंबर 2020 को दिया गया आश्वासन उसी तारीख के एक दस्तावेज में दर्ज किया गया है।

परिवार ने अपने गांव की दयनीय स्थिति को देखते हुए अधिनियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार पुनर्वास का भी दावा किया था।

राज्य की प्रस्तुतियां

यूपी सरकार ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि नियम 1995 के अनुसूची अनुलग्नक- I के मद 46 के तहत निर्धारित लाभ अनिवार्य नहीं हैं। यह भी निवेदन किया गया कि नियमावली 1995 की अनुसूची अनुबंध-I की मद 46 में निर्दिष्ट रोजगार केवल पीड़ित या विधवा के 'आश्रितों' के संबंध में है जो कि परिवार के सदस्य नहीं हैं।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 30.09.2020 के कार्यवृत्त में दर्ज किए गए आश्वासन (रोजगार प्रदान करने के) नियम 1995 के प्रावधानों के विपरीत हैं और कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं हैं।

राज्य के वकीलों ने सुझाव दिया कि सरकार परिवार के सदस्यों में से किसी एक को निजी रोजगार की व्यवस्था कर सकती है, हालांकि, जब न्यायालय ने पूछा कि राज्य निजी रोजगार की व्यवस्था कैसे करेगा तो यह प्रस्तुत किया गया कि मुकदमे के समापन के बाद राज्य परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने पर विचार करने के लिए सहमत है।

यूपी सरकार ने हाथरस बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्यों की शिकायत के निवारण का भी विरोध किया क्योंकि यह प्रस्तुत किया गया कि ये कार्यवाही, जनहित में होने के कारण, पीड़ित परिवार द्वारा उनकी व्यक्तिगत शिकायत के निवारण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

यह तर्क दिया गया कि यदि इस संबंध में अधिकार क्षेत्र अधिनियम 1989 की धारा 15ए (6) के तहत विशेष न्यायालय के पास है तो इस न्यायालय को इस मुद्दे पर विचार नहीं करना चाहिए।

न्यायालय की टिप्पणियां

कोर्ट ने नोट किया कि अदालत ने इस तथ्य के कारण स्वत: कार्यवाही शुरू की है कि पीड़िता और उसका परिवार समाज के दलित वर्ग से संबंधित है, यानी वे समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं, सबसे गरीब वर्ग से हैं। गरीब, जिन्हें संविधान द्वारा और वैधानिक रूप से अधिनियम 1989 द्वारा कुछ सुरक्षा प्रदान की गई है।

अदालत ने कहा,

" ...ऐसे व्यक्ति अक्सर अपनी अनभिज्ञता और अपनी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति सहित विभिन्न कारणों से अपनी शिकायत करने या अपने अधिकारों का दावा करने की स्थिति में नहीं होते हैं।"

इसके अलावा, अधिनियम 1989 और उसके तहत बनाए गए नियमों का विश्लेषण करते हुए, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पीड़ित के परिवार के पास उसके स्थानांतरण और नौकरी के दावे का कानूनी आधार है। इसके अलावा, राज्य के इस तर्क को खारिज करते हुए कि ऐसे मामले में रोजगार का प्रावधान अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करेगा, बिना किसी संवैधानिक और कानूनी आधार के है, कोर्ट ने इस प्रकार कहा:

" हम पहले ही कह चुके हैं कि मृतक के परिवार के सदस्य 'पीड़ित' हैं, इसलिए परिवार का एक सदस्य रोजगार का हकदार है और इस वजह से राज्य के मुखिया ने परिवार के किसी एक सदस्य को एक दिन में रोजगार का आश्वासन दिया है। ग्रुप 'सी' पद जैसा कि दस्तावेज़ दिनांक 30.09.2020 में दर्ज है जिसे हमने यहां ऊपर उद्धृत किया है। यह दस्तावेज़ जिला मजिस्ट्रेट और विभिन्न अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा हस्ताक्षरित है। मृतक के पिता ने भी हस्ताक्षर किए हैं। हम पहले ही यह मान चुके हैं कि उक्त आश्वासन और दिनांक 30.09.2020 का दस्तावेज अधिनियम 1989 और नियम 1995 के प्रावधान के विपरीत नहीं है, विशेष रूप से नियम 1995 की अनुसूची अनुबंध- I की मद 46, क्योंकि इस तरह के अधिनियम में वैधानिक समर्थन है और इसके पीछे एक तर्क है।

पीड़ित के परिवार को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित है जो अधिनियम 1989 के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है ... उपलब्ध आय का एकमात्र अन्य स्रोत उनके कब्जे में डेढ़ बीघा भूमि है, इसलिए स्पष्ट रूप से एक परिवार जिसमें नौ सदस्य हैं और तीन बच्चे हैं, जो आने वाले दिनों में स्कूल जाएंगे, उनके पास भरण-पोषण के पर्याप्त साधन नहीं हैं। स्पष्ट रूप से परिवार को रोजगार की आवश्यकता है और इसीलिए राज्य के मुखिया द्वारा इसका वादा किया गया था। वादा किसी भी सनक या कल्पना पर आधारित नहीं है, लेकिन यह वैधानिक प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ में है।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार को एक निजी नौकरी की पेशकश कुछ ऐसी थी जिसकी राज्य सरकार से अपेक्षा नहीं की गई थी और यह बिल्कुल अनुचित था। अब, जहां तक ​​परिवार के सदस्यों के स्थानांतरण के दावे का संबंध है, अदालत ने कहा कि इसके लिए 1989 अधिनियम के प्रावधान धारा 15-ए (6) (डी) और नियम 15 (एए), (बी), और (सी) में मौजूद है।

न्यायालय ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि गांव में अधिकांश आबादी उच्च जातियों से संबंधित है और यह कहा गया है कि परिवार हमेशा अन्य ग्रामीणों के निशाने पर होता है और सीआरपीएफ की सुरक्षा में होने के बाद भी जब भी परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं। गांव में उनके साथ गाली-गलौज और आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है।

इसे देखते हुए पीड़ित के परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के साथ-साथ उस मानसिक स्थिति पर विचार करते हुए न्यायालय का मत था कि राज्य को उनके सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास और बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हाथरस के बाहर, राज्य के भीतर किसी अन्य स्थान पर उनके स्थानांतरण पर विचार करना चाहिए।

कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में निर्णय लेने के लिए 6 महीने का समय दिया क्योंकि कोर्ट ने कहा कि पुनर्वास का क्षेत्र उनके आर्थिक और शैक्षिक पुनर्वास के लिए अनुकूल होने के अलावा परिवार के सदस्यों के लिए सामाजिक रूप से अनुकूल होना चाहिए, जिसमें कुछ समय लगेगा।

अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराधों की जांच और मुकदमे के दौरान अत्याचार के पीड़ितों सहित गवाहों को यात्रा और भरण पोषण खर्च की प्रतिपूर्ति के संबंध में परिवार के सदस्यों द्वारा अनुरोध पर विचार करने के लिए भी कहा।

केस टाइटल - स्वत: संज्ञान इनरे सभ्य और सम्मानजनक अंतिम संस्कार / दाह संस्कार का अधिकार बनाम अपर मुख्य सचिव गृह और अन्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य।

साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (एबी) 342



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