नौकरी देने का झूठा वादा करके यौन संबंध के लिए पीड़िता की सहमति प्राप्त करना 'स्वतंत्र सहमति' नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

Update: 2021-09-11 08:38 GMT

MP High Court

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पुनर्नियुक्ति का झूठा वादा करके यौन संबंध में शामिल होने के लिए पीड़िता की सहमति प्राप्त करना 'स्वतंत्र सहमति' नहीं कहा जा सकता है और सहमति तथ्य की गलत धारणा के तहत प्राप्त की गई थी (आईपीसी की धारा 90 के अनुसार)।

न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की खंडपीठ ने इस प्रकार देखा क्योंकि उसने अस्पताल के रिसेप्शनिस्ट (पीड़िता) द्वारा अस्पताल के निदेशक के खिलाफ बलात्कार के अपराध के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया।

संक्षेप में तथ्य

पीड़िता का आरोप है कि उसे अस्पताल के निदेशक/आवेदक/अभियुक्त द्वारा अस्पताल के रिसेप्शनिस्ट के पद पर नियुक्ति की गई और उसके बाद उसने कई मौकों पर उसका यौन शोषण किया।

उसने आरोप लगाया कि नौकरी देने के बहाने आवेदक ने कई मौकों पर उसका यौन उत्पीड़न किया और यह भी दबाव बनाना शुरू कर दिया कि पीड़िता को अन्य व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाना चाहिए और जब पीड़िता ने अन्य व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार कर दिया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया।

इसके बाद उसने आरोप लगाया कि बहाली के बहाने आवेदक ने कई मौकों पर उसका यौन शोषण किया, लेकिन उसे नौकरी नहीं दी गई।

नतीजतन, पीड़िता ने निदेशक-आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (एन), 323, 294, 506 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (वी), 3 (2) (वीए), 3 (1) (आर), 3(1)(एस), 3(1)(डब्ल्यू) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई।

न्यायालय की टिप्पणियां

अदालत ने शुरुआत में कहा कि यदि अभियोक्ता ने अपने यौन उत्पीड़न के संबंध में कोई शिकायत नहीं की है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि पीड़िता ने स्वेच्छा से यौन संबंध बनाया होगा।

अदालत ने कहा,

"क्योंकि वह आवेदक की कर्मचारी थी और आवेदक अपनी इच्छाओं पर हावी होने की स्थिति में था।"

इसके अलावा, इस आरोप को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक ने उसे वापस नौकरी देने का लालच दिया था और इस उम्मीद और विश्वास के तहत कि उसे फिर से अस्पताल में नौकरी मिलेगी, उसने आवेदक के साथ यौन संबंध बनाए रखा, अदालत ने इस प्रकार देखा कि

"उसे यह आश्वासन देकर कि आवेदक द्वारा उसे अपने अस्पताल में फिर से नियुक्त किया जाएगा और वह यौन संबंध में शामिल होने के लिए अभियोजक की सहमति प्राप्त करने में सफल रहा, तो ऐसी सहमति को एक स्वतंत्र सहमति नहीं कहा जा सकता है और पुनः रोजगार का झूठा वादा करके निश्चित रूप से प्राप्त किया गया है और इस प्रकार, आईपीसी की धारा 90 के आलोक में यह कहा जा सकता है कि उक्त सहमति तथ्य की गलत धारणा के तहत प्राप्त की गई थी।"

अदालत ने इन परिस्थितियों में निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान मामले में प्राथमिकी रद्द करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है और उसका सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर आवेदन खारिज कर दिया गया।

केस का शीर्षक - राजकिशोर श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य एंड अन्य

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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