क्लास I और II के अधिकारियों को असाधारण मामलों में अतिरिक्त भुगतान की वसूली से छूट दी जा सकती है, रफीक मसीह मामले में शर्तें संपूर्ण नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

Update: 2022-09-22 10:58 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक सेवानिवृत्त कनिष्ठ सहायक (क्लास 2 ऑफिसर) को महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा उन्हें गलती से भुगतान किए गए अतिरिक्त वेतन और लाभों की वसूली के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की। भुगतान उन्हें उनकी सेवा के दौरान किया गया था।

अदालत ने कहा,

"मौजूदा मामले में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि वसूली मनमानी होगी, हमारे पास दो बहुत मजबूत कारण हैं यानी वसूली की 23 साल की अनुचित लंबी अवधि और या‌चिकाकर्ता का रिटायरमेंट।",

जस्टिस मंगेश एस पाटिल और जस्टिस संदीप वी मार्ने की खंडपीठ ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एमएटी) के आदेश को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका में फैसला सुनाया, जिसमें याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों से अतिरिक्त लाभ की वसूली को बरकरार रखा गया था।

याचिकाकर्ता 1982 से एक तकनीकी सहायक (दैनिक वेतन) के रूप में कार्यपालक अभियंता, वाघुर बांध डिवीजन, जलगांव के कार्यालय में कार्यरत था। उन्हें 1989 में सिविल इंजीनियरिंग सहायक (क्लास 3) के रूप में नियमित सेवा में शामिल किया गया था। इसके बाद, उन्होंने समयबद्ध पदोन्नति प्राप्त की। उनकी सेवानिवृत्ति पर महालेखाकार मुंबई ने महसूस किया कि सेवा की अवधि की गणना के उद्देश्य से, उनकी 1989 में नियुक्ति के बजाय गलती से 1982 में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति पर विचार किया गया था।

याचिकाकर्ता के वेतन को फिर से तय किया गया और उसके सेवानिवृत्ति लाभों से लगभग 2.6 लाख के अतिरिक्त वेतन की वसूली का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता ने इसे एमएटी के समक्ष चुनौती दी जिसने उसके आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट एडी सुगदारे ने प्रस्तुत किया कि भले ही याचिकाकर्ता को द्वितीय श्रेणी के पद पर पदोन्नत किया गया था, वसूली उसके तृतीय श्रेणी के पद के संबंध में है। याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद इतनी पुराने समय के लिए वसूली नहीं की जा सकती थी।

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता सुभाष चिलर्गे ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों ने अतिरिक्त लाभ वापस ले लिया और तदनुसार याचिकाकर्ता के वेतन को फिर से निर्धारित कर दिया। वसूली पुनर्निर्धारण का एक स्वाभाविक परिणाम है और याचिकाकर्ता को गलती से दिए गए अतिरिक्त लाभ को बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, द्वितीय श्रेणी का अधिकारी होने के नाते, वह पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत संरक्षित नहीं है।

अदालत ने अतिरिक्त भुगतान की वसूली के संबंध में रफीक मसीह में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जो यह प्रावधान करता है कि अन्य बातों के साथ-साथ, सेवा के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन की वसूली से बचाया जाता है।

अदालत ने कहा कि रफीक मसीह में जिन स्थितियों का अनुमान लगाया गया है, वे संपूर्ण नहीं हैं। एक उपयुक्त मामले में वसूली से सुरक्षा के लाभ का विस्तार करने का विकल्प अदालतों के पास है।

अदालत ने महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर अंतु पाटिल के फैसले पर भरोसा किया, जिसने समान परिस्थितियों में वेतनमान के पुनर्निर्धारण पर वसूली से सुरक्षा प्रदान की थी। अदालत ने कहा कि इस तरह की सुरक्षा वर्तमान मामले तक बढ़ेगी।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि एक उपयुक्त और दुर्लभ मामले में वसूली के संरक्षण का लाभ क्लास I या II के अधिकारियों को भी देना उचित है।

अदालत ने कहा कि किसी भी चीज ने प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की सेवा के दौरान लगभग 23 वर्षों तक गलती को सुधारने से नहीं रोका। वसूली की अधिकांश अवधि तब थी जब वह तृतीय श्रेणी के पद पर काबिज थे। इसके अलावा, अधिक भुगतान हासिल करने में याचिकाकर्ता की ओर से कोई गलत बयानी नहीं है।

अदालत ने दो सकारात्मक कारकों को तौला, यानि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति और वसूली की अनुचित लंबी अवधि याचिकाकर्ता के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त होने के नकारात्मक कारक से अधिक है।

अदालत ने यह भी देखा कि याचिकाकर्ता ने वेतन के पुनर्निर्धारण को चुनौती नहीं दी है और वह सेवानिवृत्ति के बाद भी अतिरिक्त भुगतान की वसूली को चुनौती देने का हकदार है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि रफीक मसीह के फैसले की प्रयोज्यता मामले के अजीबोगरीब तथ्यों के आधार पर है और इसका मतलब यह नहीं है कि सभी वर्ग I और वर्ग II अधिकारी अतिरिक्त लाभ की वसूली से सुरक्षित हैं।

अदालत ने ट्रिब्यूनल के फैसले और याचिकाकर्ता के पेंशन लाभ से लगभग 2.6 लाख की वसूली को प्रभावित करने वाले आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को राशि वापस करने का निर्देश दिया।

मामला संख्या: Writ Petition No. 14526 of 2019

केस टाइटल: अजबराव रामभाऊ पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

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