अवैध विवाह के बच्चों का हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपने माता-पिता के हिस्से पर अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2023-09-01 11:11 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में शुक्रवार को कहा कि अमान्य/शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चे अपने मृत माता-पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार हैं, जो उन्हें हिंदू सहदायिक संपत्ति के काल्पनिक विभाजन पर आवंटित किया गया होगा।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल हिंदू मिताक्षरा कानून द्वारा शासित हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्तियों पर लागू है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3-जजों की पीठ रेवनासिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन (2011) मामले में दो-जजों की पीठ के फैसले के खिलाफ एक संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि शून्य/अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे अपने माता-पिता की संपत्ति के उत्तराधिकार के हकदार हैं, चाहे वह स्वअर्जित हो या पैतृक।

मौजूदा मुद्दा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16(3) की व्याख्या से संबंधित है, जो अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैधता प्रदान करता है।

हालांकि, धारा 16(3) में यह भी कहा गया है कि ऐसे बच्चे केवल अपने माता-पिता की संपत्ति के हकदार हैं और अन्य सहदायिक शेयरों पर उनका कोई अधिकार नहीं होगा।

संदर्भ में पहला मुद्दा यह था कि हिंदू मिताक्षरा कानून द्वारा शासित हिंदू अविभाजित परिवार में संपत्ति को माता-पिता की कब माना जा सकता है।

संदर्भ का उत्तर देते हुए, पीठ ने बताया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, हिंदू मिताक्षरा संपत्ति में सहदायिकों के हित को संपत्ति के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जो उन्हें आवंटित किया गया होता यदि संपत्ति का विभाजन उनकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ होता।

न्यायालय ने माना कि अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे ऐसी संपत्ति के हकदार हैं, जो उनके माता-पिता की मृत्यु पर काल्पनिक विभाजन पर हस्तांतरित होगी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ा,

"एक मृत हिंदू मिताक्षरा सहदायिक के हित का पता लगाने के उद्देश्य से, कानून सहदायिक की मृत्यु से ठीक पहले की स्थिति की धारणा को अनिवार्य बनाता है, यानि मृतक और सहदायिक के अन्य सदस्यों के बीच सहदायिक संपत्ति का विभाजन।

एक बार संपत्ति में मृतक का हिस्सा जो उसे आवंटित किया गया होता यदि उसकी मृत्यु से ठीक पहले विभाजन हुआ होता, तो उसके उत्तराधिकारियों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 (3) के तहत वैधता प्रदान की गई है, वे संपत्ति में अपने हिस्से के हकदार होंगे, जो कि काल्पनिक विभाजन पर मृतक को आवंटित किया गया होता यदि ऐसा हुआ होता।"

पृष्ठभूमि

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 में प्रावधान है कि धारा 11 के तहत अमान्य विवाह से कोई भी बच्चा, जो विवाह वैध होने पर वैध होता, वैध होगा। हालांकि, धारा 16(3) में यह प्रावधान है कि इसे अमान्य विवाह है या धारा 12 के तहत अमान्यता की डिक्री के जर‌िए रद्द कर दिए गए विवाह के किसी भी बच्चे को, माता-पिता के अलावा, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति में या उस पर कोई अधिकार प्रदान करने के रूप में नहीं माना जाएगा, किसी भी मामले में, इस अधिनियम के पारित होने के बिना, ऐसा बच्चा अपने माता-पिता की वैध संतान नहीं होने के कारण ऐसे किसी भी अधिकार को रखने या प्राप्त करने में असमर्थ होता।

भरत मठ और अन्य बनाम आर विजया रेंगनाथन और अन्य, एआईआर 2010 एससी 2685 और जिनिया केओटिन बनाम कुमार सीताराम (2003) 1 एससीसी 730 में सु्प्रीम कोर्ट ने यह विचार किया था कि शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चे पैतृक सहदायिक संपत्ति की विरासत का दावा करने के हकदार नहीं थे और केवल पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने के हकदार थे।

रेवनासिद्दप्पा (सुप्रा) में, दो जजों की पीठ ने राय दी कि ऐसे बच्चों को अपने माता-पिता की संपत्ति बनने वाली हर चीज़ पर अधिकार होगा, चाहे वह स्वयं अर्जित हो या पैतृक। उपर्युक्त मामले में समन्वय पीठों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न, मामले को तीन जजों की पीठ को भेजा गया था।

केस टाइटल: रेवनासिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन सीए नंबर 2844/2011 एवं संबंधित मामले


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