बच्चे की कस्टडी के आदेश कठोर और अंतिम नहीं, बच्चे की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें बदला जा सकता है: पटना हाईकोर्ट

Update: 2023-05-18 05:33 GMT

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे की कस्टडी के मामलों में पारित आदेशों को कठोर और अंतिम नहीं बनाया जा सकता है और बच्चे की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि कस्टडी के आदेश को हमेशा वादकालीन आदेश माना जाता है।

अदालत ने आगे कहा,

"हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 की धारा 26 के तहत न्यायालय को कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान या अधिनियम के तहत कोई डिक्री पारित होने के बाद बच्चों की कस्टडी, भरण-पोषण और शिक्षा के संबंध में कोई भी आदेश पारित करने या कोई व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया। इस खंड के तहत किए गए आदेश समय-समय पर विविध, निलंबित या निरस्त किए जा सकते हैं। इस धारा का उद्देश्य नाबालिग बच्चे के कल्याण के लिए उचित और उचित प्रावधान करना है।

यह फैसला वैवाहिक मामले में पटना में फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश द्वारा जारी आदेश रद्द करने की याचिका पर आया। अदालत ने याचिकाकर्ता-पति को अपने नाबालिग बच्चे की कस्टडी प्रतिवादी-पत्नी को सौंपने का निर्देश दिया।

2010 से विवाहित पति-पत्नी ने 2015 में आपसी सहमति से तलाक मांगा। यह सहमति बनी कि पति अपनी पत्नी को समझौता राशि के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करेगा। साथ ही उसको बेटी की कस्टडी उन्हें दी जाएगी। पति ने 2016 में भुगतान किया और नाबालिग बच्चे को उसकी कस्टडी में सौंप दिया गया।

हालांकि, पत्नी ने तलाक के बाद में याचिका दायर की। अदालत से अपनी बेटी की कस्टडी देने का अनुरोध किया। पति ने इस अनुरोध का विरोध किया और पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा कथित उत्पीड़न का हवाला देते हुए भुगतान किए गए पैसे वापस करने की भी मांग की। जवाब में पत्नी ने अपने पति के साथ सुलह करने की इच्छा व्यक्त की लेकिन अपनी बेटी की कस्टडी दिए जाने पर जोर दिया।

फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश में पत्नी को पति को पैसे वापस करने का निर्देश दिया और उसे बच्चे की कस्टडी मां को सौंपने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट नीरज कुमार ने तर्क दिया कि निचली अदालत बच्चे के कल्याण और प्राकृतिक अभिभावक के रूप में पिता की भूमिका पर विचार करने में विफल रही है। उन्होंने याचिकाकर्ता और बच्चे के बीच "मजबूत बंधन और स्नेह" पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि पत्नी को कस्टडी देना, जिसका अपना मन बदलने का इतिहास है, बच्चे के सर्वोत्तम हित में नहीं है।

प्रतिवादी के वकील बिनोद कुमार ने तर्क दिया कि बदली परिस्थितियों को देखते हुए अपनी मां के साथ रहना बच्चे के हित में होगा। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार ने बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा की है।

जस्टिस सुनील दत्ता मिश्रा ने कहा कि माता-पिता के बीच कस्टडी की लड़ाई में प्रमुख पीड़ित उनके बच्चे हैं।

अदालत ने कहा,

"जबकि माता-पिता आपसी सहमति से तलाक चाहते हैं, वे बच्चे की कस्टडी के मुद्दे पर फैसला कर सकते हैं। हालांकि, अगर यह परस्पर तय नहीं होता है तो बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए अदालत द्वारा फैसला लिया जाएगा।"

अदालत ने कहा कि नाबालिग बच्चा वर्तमान में लगभग 11 वर्ष का है और विवादित आदेश 6 साल पहले 31.01.2017 को जारी किया गया। यह देखते हुए कि तब से परिस्थितियों में भौतिक रूप से बदलाव आया है, अदालत ने कहा कि बच्चे के साथ बातचीत करना और उसकी पसंद का पता लगाना बेहतर होगा कि वह किस माता-पिता के साथ रहना चाहती है।

जस्टिस मिश्रा ने जोर देकर कहा कि बच्चा माता-पिता के बीच विभाजित होने वाली कोई संपत्ति या निजी संपत्ति नहीं है।

अदालत ने कहा,

"अदालत को माता-पिता (बच्चे का संरक्षक) अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए और पक्षों को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर करना चाहिए जो बच्चे के सर्वोत्तम हित में हो। नाबालिग बच्चे की कस्टडी को लेकर अब उन शर्तों पर पक्षकार परस्पर सहमत नहीं हैं।

अदालत ने आगे कहा कि बदली हुई परिस्थितियों में ट्रायल कोर्ट को मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है और नाबालिग बच्चे की कस्टडी पर निर्णय लेने के लिए बच्चे का कल्याण प्रमुख विचार है।

अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह दोनों पक्षों द्वारा दायर याचिकाओं पर कानून के अनुसार बच्चे की अंतरिम कस्टडी के मामले सहित नए सिरे से आदेश पारित करे।

इसने कहा,

"निचली अदालत को भी वैवाहिक मामले को शीघ्रता से निपटाने का निर्देश दिया जाता है और दोनों पक्षों को भी उक्त वैवाहिक मामले के शीघ्र निपटान में सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है।"

केस टाइटल: रंजन कुमार गुप्ता बनाम पूजा देवी सिविल विविध क्षेत्राधिकार नंबर 330/2018

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से: श्री नीरज कुमार, अधिवक्ता; प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री बिनोद कुमार, अधिवक्ता

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