केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने मौजूदा मतदाताओं को मतदाता सूची में प्रविष्टि को प्रमाणित करने के लिए अपने आधार नंबर का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए नियम अधिसूचित किये हैं।
भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 28 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए निर्वाचकों का पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2022 में इस उद्देश्य के लिए एक विशेष प्रावधान है।
नियम 26बी निम्नानुसार हैं:
मौजूदा मतदाताओं द्वारा आधार संख्या प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान।- प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम सूची में सूचीबद्ध है, अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (5) के अनुसार फॉर्म 6बी में रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अपना आधार नंबर सूचित कर सकता है।
फॉर्म 6बी एक आवेदन फॉर्म है जिसके द्वारा मतदाता मतदाता सूची प्रमाणीकरण के उद्देश्य से आधार नंबर सूचित कर सकता है।
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