कलकत्ता हाईकोर्ट ने दैनिक मजदूरों के लाभ के लिए निर्देशों को लागू नहीं करने के लिए अंडमान और निकोबार के मुख्य सचिव को निलंबित किया, उपराज्यपाल पर जुर्माना लगाया

Update: 2023-08-04 04:45 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट की पोर्ट ब्लेयर में सर्किट बेंच ने बुधवार को अपने अवमानना ​​क्षेत्राधिकार के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्रा को निलंबित किया और उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी पर जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि जोशी को जुर्माना की पांच लाख रुपये की राशि "अपने स्वयं के फंड से" का भुगतान करना होगा और उन्हें यह बताने के लिए अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया कि उन्हें "जेल के लिए प्रतिबद्ध" क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस विभास रंजन डे की खंडपीठ ने टिप्पणी की,

“अवमानना करने वालों ने कोई हलफनामा दायर करने की भी जहमत नहीं उठाई। यह आचरण प्रथम दृष्टया अपमानजनक है और इसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के अवमानना क्षेत्राधिकार को मजाक में बदल दिया। यह न्यायालय स्पष्ट रूप से अवमाननाकर्ताओं एडमिरल डी.के. जोशी, उपराज्यपाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केशव चंद्र, मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार प्रशासन की ओर से घोर और निंदनीय अवमानना पाता है।

अदालत को अवमानना ​​आवेदन से अवगत कराया गया, जो अंडमान सार्वजनिक निर्माण विभाग मजदूर संघ द्वारा अंडमान और निकोबार प्रशासन के खिलाफ दायर किया गया, जो पहले अदालत के आदेशों का पालन करने में विफल रहा, जिसमें दैनिक रेटेड मजदूर (डीआरएम) द्वारा हस्ताक्षरित "उपक्रम" को वापस लेने के संबंध में निर्देश शामिल है। साथ ही स्वीकृत और गैर-स्वीकृत पदों पर लगे डीआरएम के बीच अंतर को हटाना पड़ा।

बेंच ने कथित अवमाननाकर्ताओं द्वारा दायर अनुपालन के हलफनामे पर गौर करते हुए इस तथ्य पर आपत्ति जताई कि इसमें अदालत के पहले के आदेशों के अनुपालन में किसी भी महत्वपूर्ण कदम का उल्लेख नहीं किया गया।

यह आयोजित किया गया,

इस न्यायालय का 27 जुलाई, 2023 को दर्ज किया गया निष्कर्ष स्पष्ट हैं। भुगतान जारी करने की पूर्व शर्त के रूप में प्रशासन द्वारा डीआरएम से अपेक्षित शपथ पत्र आज तक वापस नहीं लिया गया। हालांकि, विक्रमजीत बनर्जी का कहना है कि उन्होंने प्रशासन के साथ सम्मेलन आयोजित किया और प्रशासन ने उपक्रम पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता को वापस लेने के लिए सहमति व्यक्त की है।

इस न्यायालय ने पाया कि अनुपालन के कथित हलफनामे में किसी भी योजना के निर्माण या स्वीकृत पद के लिए कार्यरत डीआरएम और किसी भी स्वीकृत पद के लिए नियुक्त नहीं किए गए डीआरएम के बीच अवैध और अपमानजनक अंतर निकालने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। संक्षेप में विशेष रूप से अनुच्छेद 16 में हलफनामे के अभिसाक्षी के पास उच्च मंच के समक्ष चुनौती दिए बिना एकल पीठ के समक्ष तय किए गए और डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि किए गए मुद्दों को चुनौती देने और फिर से खोलने का दुस्साहस है।

अंडमान और निकोबार प्रशासन के सदस्यों के "अपमानजनक आचरण" पर ध्यान देते हुए न्यायालय ने मुख्य सचिव को निलंबित करने का निर्देश दिया और उपराज्यपाल पर जुर्माना लगाया। साथ ही उन्हें "कारण बताने" के लिए अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया। न्यायालय की अवमानना के लिए उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए।''

कोर्ट ने कहा,

“उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और यहां ऊपर बताए गए अवमाननाकर्ताओं के आचरण को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय के पास यह निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा कि अवमाननाकर्ता नंबर 2 केशव चंद्र, मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार प्रशासन को तुरंत निलंबित कर दिया जाए। प्रशासन में अगला वरिष्ठतम अधिकारी मुख्य सचिव का कार्यभार संभालेगा और उसके कार्यों का निर्वहन करेगा।

एडमिरल डी.के. जोशी के घोर अपमानजनक आचरण को देखते हुए यह न्यायालय उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट की पोर्ट ब्लेयर बेंच के रजिस्ट्रार के पास तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर अपने स्वयं के फंड से 5,00,000/- रुपये की राशि जमा करने का निर्देश देता है। स्थगित तिथि पर एडमिरल डी.के. जोशी, उपराज्यपाल वर्चुअल मोड में उपस्थित होंगे और मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार प्रशासन व्यक्तिगत रूप से इस न्यायालय में उपस्थित होंगे और कारण बताएंगे कि न्यायालय की अवमानना ​​करने के लिए उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए जैसा कि उनके खिलाफ पहले ही पाया जा चुका है।”

मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को तय की गई।

केस टाइटल: अंडमान सार्वजनिक निर्माण विभाग मजदूर संघ और अन्य बनाम एडमिरल डी.के. जोशी, माननीय उपराज्यपाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं अन्य।

कोरम: जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस विभास रंजन डे

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