कलकत्ता हाईकोर्ट ने कथित नस्लवाद और अश्लीलता को लेकर टॉक शो 'कॉफी विद करण' के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की
कॉफी विद करण
कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने हाल ही में टॉक शो 'कॉफी विद करण (Coffee With Karan)' के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि इसमें अश्लील भाषा है और नस्लवाद और अश्लीलता को बढ़ावा देता है।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने खुद शो नहीं देखा है और इस तरह की याचिका दायर करने का एकमात्र मकसद 'प्रचार' हासिल करना है।
याचिकाकर्ता ने इस मामले में आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी।
हालांकि, चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा,
"याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में कहीं भी यह नहीं कहा है कि उसने विचाराधीन टॉक शो देखा है। हम पाते हैं कि वर्तमान जनहित याचिका दायर करने का उद्देश्य प्रचार हासिल करना है।"
याचिका कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्ट पर आधारित है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि शो पहले टेलीविजन नेटवर्क पर प्रसारित किया गया था। हालांकि, इसे कथित तौर पर ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर कर दिया गया था क्योंकि बाद में कथित तौर पर भारत सरकार द्वारा सेंसर या विनियमित नहीं किया गया था।
दूसरी ओर, शो के मेजबान, करण जौहर और धर्माटिक एंटरटेनमेंट सहित प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे मामलों के लिए 'शिकायत निवारण तंत्र' पहले से ही उपलब्ध है।
प्रतिवादियों ने यह भी तर्क दिया कि इसी तरह के विवाद वाली एक याचिका उसी याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई थी, जहां उन्होंने फिल्म "लाल सिंह चड्ढा" की प्रदर्शनी पर सवाल उठाया था, जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इंडीबिली क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए खारिज कर दिया था।
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने 2021 के नियमों के तहत प्रदान किए गए शिकायत निवारण उपाय का लाभ नहीं उठाया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने 2004 और 2019 के बीच टॉक शो का उल्लेख किया था, जबकि रिट याचिका 2022 में दायर की गई।
कोर्ट ने आदेश दिया,
"वर्तमान मामले में, सामग्री की शुद्धता का पता लगाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है, खासकर जब याचिकाकर्ता ने खुद शो नहीं देखा है। रिट याचिका में, हालांकि, कई उदाहरणों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसका खुलासा नहीं किया गया है कि किस प्रकरण में या किस तारीख को इस तरह की टिप्पणियां की गईं। आरोप ठोस सामग्री द्वारा समर्थित नहीं हैं और रिट याचिका में दलीलों से यह भी परिलक्षित नहीं होता है कि हाल के दिनों में किसी भी प्रकरण में ऐसी कोई टिप्पणी की गई थी।"
केस टाइटल: नाजिया इलाही खान बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य
साइटेशन: डब्ल्यूपीए (पी) 457 ऑफ 2022
कोरम: चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज
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