फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को AIBE में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में नामांकन शुरू किया गया: पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने हाईकोर्ट को बताया

Update: 2024-09-28 07:09 GMT

पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि उसने अंतिम वर्ष के लॉ स्टूडेंट्स को आगामी अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में वकीलों की नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल के लिए नामांकन शुल्क के रूप में निश्चित राशि वसूलने के साथ-साथ बिना किसी बैक-पेपर के अंतिम वर्ष के लॉ स्टूडेंट्स को AIBE में शामिल होने की अनुमति देने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए थे।

चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ऐसे स्टूडेंट्स की याचिका पर विचार कर रही थी, जिन्हें आशंका थी कि बार काउंसिल की नामांकन प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होगी, जिससे वे AIBE में शामिल हो सकें।

पश्चिम बंगाल बार काउंसिल की ओर से पेश वकील ने अदालत को आश्वस्त किया कि काउंसिल स्टूडेंट के नामांकन की प्रक्रिया में है। स्टूडेंट्स को AIBE में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए अदालत की छुट्टियों की अवधि के दौरान नामांकन किया जाएगा।

इन दलीलों को दर्ज करने के बाद अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।

केस टाइटल- यश जालान और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल बार काउंसिल और अन्य

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