कलकत्ता हाईकोर्ट ने गंगा सागर मेले की अनुमति दी; COVID प्रोटोकॉल के अनुपालन की निगरानी के लिए 3-सदस्यीय समिति का गठन किया
कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य में COVID-19 के बढ़ते मामलों के बीच इस साल के गंगा सागर मेला आयोजित करने की अनुमति दी। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई हैं।
बात दें, अदालत ने गुरुवार को राज्य में COVID-19 के बढ़ते मामलों के बीच इस साल के गंगा सागर मेला को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हर साल मकर संक्रांति पर लाखों हिंदू भक्त पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में पवित्र स्नान करने और कपिल मुनि मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। इस वर्ष यह मेला आठ जनवरी से 16 जनवरी, 2022 तक आयोजित होने वाला है।
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति केसांग डोमा भूटिया की पीठ ने कहा,
"राज्य के गृह सचिव पश्चिम बंगाल राज्य में व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में एक विज्ञापन जारी करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता को 8 से 16 जनवरी 2022 के बीच बड़े पैमाने पर गंगा सागर द्वीप पर जाने के जोखिम के बारे में जागरूक करेंगे। एकत्र न होने, सुरक्षित रहने और द्वीप पर जाने से खुद को दूर रखने की अपील करेंगे।"
कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा दायर एक हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया। इसमें राज्य सरकार द्वारा मेले में COVID-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किए गए उपायों की गणना की गई। महाधिवक्ता ने गुरुवार को अदालत को आगे बताया कि राज्य सरकार ने आवश्यक COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गंगा सागर मेला को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
मुख्य न्यायाधीश ने गुरुवार को मेले के संचालन को नियंत्रित करने के लिए एक स्वतंत्र जांच निकाय के गठन का संकेत दिया था।
यह याचिका पेशे से डॉक्टर डॉ. अविनंदन मंडल ने दायर की है। उन्होंने तर्क दिया कि संक्रमण और भी फैल सकता है, क्योंकि हर साल सागर द्वीप में लगभग 30 लाख तीर्थयात्री धार्मिक मेले में आते हैं। तदनुसार, उन्होंने इस वर्ष गंगासागर मेला को रोकने के लिए दिशा-निर्देश मांगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य में COVID-19 मामलों की संख्या में तेजी देखी जा रही है।
इससे पहले, बेंच ने राज्य सरकार को छह जनवरी तक अदालत को अपने फैसले से अवगत कराने का निर्देश दिया कि क्या वह मेला को विनियमित तरीके से आयोजित करने की अनुमति देगा या पूर्ण प्रतिबंध लगाएगा।
बेंच ने कहा था,
"COVID-19 वायरस के प्रसार की गंभीरता को देखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार इस वर्ष मेले पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर गंभीरता से विचार करेगी। निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में निर्णय लेगी: (1) इस न्यायालय के पहले के आदेश यह मानते हुए कि धार्मिक प्रथाओं, विश्वासों और आस्था की तुलना में जीवन हर मायने में अधिक महत्वपूर्ण है, (2) नदी के पानी में मौखिक बूंदों और नाक की बूंदों के कारण वायरस के फैलने की संभावना और संक्रमित होने पर पानी के माध्यम से उनका प्रवेश और संचरण होगा, (3) न केवल तीर्थयात्रियों बल्कि संक्रमित तीर्थयात्रियों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों और मेले में तैनात पुलिस कर्मियों और इस प्रक्रिया में प्रतिनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा की खतरे में होगी, (4) राज्य वायरस की पॉजीटिव दर और इस तथ्य को ध्यान में रखेगा कि पिछले 24 घंटों के भीतर मामलों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह तथ्य भी है कि बड़ी संख्या में डॉक्टर पहले से ही संक्रमित हैं।"
केस का शीर्षक: डॉ अविनंदन मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एंड अन्य