बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्रकार की शिकायत पर सलमान खान के खिलाफ जारी समन पर 5 मई तक रोक लगाई

Update: 2022-04-06 01:45 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेता सलमान खान को अंतरिम राहत दी। कोर्ट ने अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा उन्हें पत्रकारों की 2019 की शिकायत पर पांच मई, 2022 तक आपराधिक धमकी का आरोप लगाते हुए जारी समन पर रोक लगा दी।

पत्रकार अशोक पांडे ने आरोप लगाया कि खान ने मुंबई की एक सड़क पर साइकिल चलाते समय उनका मोबाइल फोन छीन लिया, तभी कुछ मीडियाकर्मियों ने उनकी तस्वीरें क्लिक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अभिनेता ने उससे बहस की और फिर उसे धमकी दी।

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने खान द्वारा दायर एक याचिका पर आदेश पारित किया। उन्होंने पांडे की शिकायत में सुधार और सीआरपीसी (सत्यापन) की धारा 200 का पालन न करने पर ध्यान दिया। इसके तहत मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करना होगा।

जस्टिस डेरे ने कहा कि पत्रकार होने के नाते शिकायतकर्ता चुप नहीं रहता और उसके सारे आरोप पहली शिकायत में ही दिखाई देते।

खान के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने मंगलवार को तर्क दिया कि उन्होंने केवल अपने अंगरक्षक को पांडे को कोई भी तस्वीर लेने से रोकने के लिए कहा और अगर किसी पर मुकदमा चलाया जाना था तो उसे नहीं, अंगरक्षक होना चाहिए था।

उन्होंने तर्क दिया कि घटना की तारीख 24 अप्रैल को ही पुलिस को एक शिकायत भेजी गई। इसमें पांडे ने आरोप लगाया कि उनका फोन छीन लिया गया। हालांकि, मजिस्ट्रेट को दी गई आपराधिक शिकायत में कई सुधार हुए।

पोंडा ने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 200 के तहत सत्यापन जो प्रक्रिया जारी करने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है, इस मामले में नहीं किया गया।

शिकायतकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता एजाज नकवी ने कहा कि पांडे सदमे में है। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

यह देखते हुए कि पांडे एक पत्रकार हैं, अदालत ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और मामले को पांच मई को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

जस्टिस डेरे ने तब तक के लिए समन पर रोक लगाने का आदेश दिया।

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