लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो की रिकॉर्डिंग संबंधित जज के निर्देश पर ही सुरक्षित रखी जाएगी: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अधिसूचित किया कि लाइव स्ट्रीम की गई अदालती कार्यवाही के रिकॉर्ड केवल संबंधित जज के विशिष्ट निर्देश पर ही सुरक्षित रखे जाएंगे।
10 नवंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया कि हाईकोर्ट की कार्यवाही की चल रही लाइव स्ट्रीमिंग "केवल जज/जजों की सहमति से" की जा रही है।
इसके अलावा, यह भी कहा गया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग नियम, 2025 के अनुसार, संबंधित अदालतों की अध्यक्षता करने वाले जजों को नियम 7.3 के तहत "नामित अधिकारी" के रूप में नामित किया गया।
अधिसूचना में कहा गया,
"ये जज केवल नियमों की अनुसूची III के तहत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर ही लाइव स्ट्रीम की गई रिकॉर्डिंग की प्रतियों तक पहुंच की अनुमति देने के लिए अधिकृत हैं।"
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया कि लाइव स्ट्रीम की गई अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग केवल तभी संरक्षित की जाएगी, जब संबंधित जज द्वारा ऐसा करने के लिए कोई विशिष्ट निर्देश दिया जाएगा।
अधिसूचना में यह भी कहा गया कि लाइव स्ट्रीम की गई रिकॉर्डिंग का भंडारण और संरक्षण नियम 7.4 के अनुसार संबंधित न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों पर ही किया जाएगा, जिसमें संरक्षण की अवधि के लिए विशिष्ट निर्देश शामिल होंगे, अर्थात चाहे वह छह महीने की हो या कोई अन्य उपयुक्त अवधि हो।