बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में उनके रूममेट सिद्धार्थ पिठानी को जमानत दी

Update: 2022-07-04 05:47 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने सोमवार को दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में पिछले साल गिरफ्तार उनके रूममेट सिद्धार्थ पिठानी (Siddharth Pithani) को जमानत दे दी।

जस्टिस भारती डांगरे ने 50,000 रुपये का निजी बॉन्ड भरने की शर्त पर जमानत का आदेश दिया।

वर्तमान में न्यायिक हिरासत में पिठानी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पिछले साल 28 मई को गिरफ्तार किया था।

जबकि उनके दो जमानत आवेदन अतीत में खारिज कर दिए गए थे, उन्होंने चार्जशीट दाखिल करने के बाद अपनी तीसरी जमानत याचिका को खारिज करने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

आवेदन एडवोकेट अद्वैत ताम्हंकर के माध्यम से दायर किया गया था।

याचिका में पिठानी ने दलील दी कि उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि वह मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में शामिल था।

एनसीबी के लिए विशेष लोक अभियोजक श्रीराम शिरसात ने तर्क दिया कि उनके लैपटॉप और फोन पर वीडियो और अन्य सबूत हैं और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के खातों के माध्यम से बैंक लेनदेन नशीले पदार्थों की खरीद से जुड़े हैं।

पिठानी पर अन्य आरोपों के साथ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की कठोर धारा 27 ए (अवैध यातायात और अपराधियों को शरण देने) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अपनी जमानत याचिका में पिठानी ने कहा कि उनके खिलाफ अधिनियम की धारा 27 ए को गलत तरीके से लागू किया गया है।

एनसीबी ने तर्क दिया कि पिठानी द्वारा उठाए गए आधारों पर पहले की जमानत अर्जी में ही विचार किया गया है और यह कि पिठानी ने हाईकोर्ट में पिछले जमानत आदेश को चुनौती नहीं दी थी।

अभिनेता की मृत्यु के बाद, एनसीबी ने फिल्म इंडस्ट्री में कथित ड्रग लिंक की जांच शुरू की और राजपूत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती सहित कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। ज्यादातर आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

यह जांच बॉलीवुड में कुछ अभिनेताओं को ड्रग्स की कथित आपूर्ति के बारे में कुछ व्हाट्सएप चैट पर आधारित है।

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